न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 30 May 2020 07:26 PM IST

गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो)
– फोटो : PTI
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कोरोना वायरस के प्रभाव के बीच बढ़ते दबाव के चलते केंद्र सरकार ने अब लॉकडाउन खोलने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। चार लॉकडाउन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को नए दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों के साथ ही देश में अनलॉक की तैयारी हो गई है। तीन चरणों में अब लॉकडाउन खोला जाएगा। पढ़ें मंत्रालय द्वारा दिए गए सारे दिशानिर्देश।
- देश में एक जून से 30 जून तक नई रियायतों के साथ बढ़ा लॉकडाउन।
- अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी गतिविधियों को फिर से चरणों में खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- तीन चरणों में लॉकडाउन में मिलेगी कई छूट
- चरण I: सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी
- चरण 2: स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे।
- चरण 3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी छूट।
- एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरुरत नहीं होगी।
- आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी: गृह मंत्रालय।
- कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश के तहत फेस मास्क और सामाजिक दूरी के मानदंडों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
- गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने के निर्देश।
- सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं को अगले नोटिस तक बंद रखा जाएगा: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
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