Chief Minister Yogi Adityanath Says Strict Action Should Be Taken Against Culprits In Case Of Kanpur Violence – कानपुर हिंसा पर सीएम योगी सख्त, कहा-दोषियों पर रासुका के तहत हो कार्रवाई




मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
– फोटो : amar ujala

ख़बर सुनें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक वीडियो संदेश में कानपुर में पुलिसकर्मियों पर हुई हिंसा के मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे समय में इस कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हमने एपिडेमिक एक्ट में व्यापक संशोधन करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसके तहत सुरक्षाकर्मी, स्वच्छताकर्मी और कोरोना योद्धाओं पर अगर कोई भी व्यक्ति हमला करता है तो उसे सात वर्ष की सजा और पांंच लाख तक का जुर्माना भुगतना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कानपुर में कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है और इस मामले को ध्यान में रखते हुए मैं पुलिस के अधिकारियों को ये निर्देश देना चाहता हूं कि इसके पीछे जो भी लोग हैं, सबके ऊपर सख़्त कार्रवाई होनी चाहिए। 

उन्होंने कहा कि दोषियों के उपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक एक्ट, आईपीसी की सुसंगत धाराओं के साथ-साथ गैंगस्टर और एनएसए के तहत सख़्त व प्रभावी कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक वीडियो संदेश में कानपुर में पुलिसकर्मियों पर हुई हिंसा के मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे समय में इस कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हमने एपिडेमिक एक्ट में व्यापक संशोधन करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसके तहत सुरक्षाकर्मी, स्वच्छताकर्मी और कोरोना योद्धाओं पर अगर कोई भी व्यक्ति हमला करता है तो उसे सात वर्ष की सजा और पांंच लाख तक का जुर्माना भुगतना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कानपुर में कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है और इस मामले को ध्यान में रखते हुए मैं पुलिस के अधिकारियों को ये निर्देश देना चाहता हूं कि इसके पीछे जो भी लोग हैं, सबके ऊपर सख़्त कार्रवाई होनी चाहिए। 

उन्होंने कहा कि दोषियों के उपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक एक्ट, आईपीसी की सुसंगत धाराओं के साथ-साथ गैंगस्टर और एनएसए के तहत सख़्त व प्रभावी कार्रवाई की जाए।




Source link

Leave a comment