Lawsuit Against 54 Jamati’s, Medical-police Team Attackers Fined Five Lakh – Coronavirus: 54 जमातियों पर दर्ज होगी एफआईआर, मेडिकल-पुलिस टीम के हमलावरों पर पांच लाख का जुर्माना




गलियों में छुपी भीड़ ने पुलिस और मेडिकल टीम पर किया था हमला
– फोटो : amar ujala

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उत्तर प्रदेश के कानपुर में पकड़े गए तब्लीगी जमातियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। अभी तक पुलिस ने ऐसे 54 जमातियों को चिह्नित किया है। इन पर महामारी अधिनियम समेत अन्य संगीन धाराओं में रिपोर्ट होगी। आईजी रेंज ने इस संबंध में मंगलवार को डीआईजी को निर्देश दिए हैं।

वहीं, मेडिकल और पुलिस टीम पर हमला करने वालों से पांच लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि जब जमाती पकड़े गए थे तो आठ विदेशी जमातियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई थी, जो फिलहाल अस्थायी जेल में हैं।

अब जमात में शामिल होने के बाद छिपे बैठे लोगों पर केस दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। इन सभी पर लॉकडाउन उल्लंघन, महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
 
इसके अलावा आईजी ने बजरिया में मेडिकल और पुलिस टीम पर हुए हमले की घटना के संबंध में डीआईजी अनंत देव को निर्देश दिए हैं कि आरोपियों से पांच लाख तक जुर्माना वसूला जाए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। साथ ही गैंगेस्टर और एनएसए की कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

आईजी ने बताया कि जिन हॉटस्पॉट से पिछले 21 दिनों में कोई केस नहीं आया है, वहां की समीक्षा कर खत्म करने के निर्देश दिए हैं। जिससे वहां के लोगों को सहूलियत मिल सके। ऐसे अभी तक सात हॉटस्पॉट चिह्नित किए गए हैं। इसमें घाटमपुर के तीन, दक्षिण का एक और पश्चिम क्षेत्र के तीन हॉटस्पॉट हैं। पुलिस अफसर, प्रशासनिक अफसरों के साथ मिलकर इस पर निर्णय लेंगे।

 

उत्तर प्रदेश के कानपुर में पकड़े गए तब्लीगी जमातियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। अभी तक पुलिस ने ऐसे 54 जमातियों को चिह्नित किया है। इन पर महामारी अधिनियम समेत अन्य संगीन धाराओं में रिपोर्ट होगी। आईजी रेंज ने इस संबंध में मंगलवार को डीआईजी को निर्देश दिए हैं।

वहीं, मेडिकल और पुलिस टीम पर हमला करने वालों से पांच लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि जब जमाती पकड़े गए थे तो आठ विदेशी जमातियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई थी, जो फिलहाल अस्थायी जेल में हैं।

अब जमात में शामिल होने के बाद छिपे बैठे लोगों पर केस दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। इन सभी पर लॉकडाउन उल्लंघन, महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 


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खत्म हो सकते हैं सात हॉटस्पॉट




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