Sadanand Gowda Break Lockdown Norms Opposition Parties Allege Him Of Not Going In Institutionsl Quarantine – केंद्रीय मंत्री गौड़ा पर लगा लॉकडाउन नियम तोड़ने का आरोप, सफाई में ये कहा




न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 25 May 2020 03:15 PM IST

केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा
– फोटो : ANI

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केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा पर लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। वह आज विमान से दिल्ली से बंगलूरू पहुंचे थे। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि घरेलू उड़ान सेवा के बाद वह आवश्यक क्वारंटीन (एकांतवास) में नहीं रहे। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं मंत्री हूं और मैं औषध मंत्रालय का नेतृत्व कर रहा हूं। 

यदि दवाओं और अन्य चीजों की आपूर्ति ठीक नहीं है तो डॉक्टर मरीजों के लिए क्या कर सकते हैं? देश के प्रत्येक कोने में दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है। दिशानिर्देश सभी नागरिकों के लिए लागू होते हैं लेकिन कुछ जिम्मेदार पदों पर रहने वालों को इससे छूट के लिए नियम हैं।

गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार (24 मई) को गाइडलाइन जारी कर कहा था कि राज्य यात्रियों को क्वारंटाइन करने के नियम खुद तय कर सकते हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा- निर्देश राज्य सरकारों के लिए

  • लक्षण नजर आने पर यात्रियों को आइसोलेट किया जाए और केंद्र ले जाया जाए।
  • औसत  या गंभीर लक्षण पर कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया जाए।
  • हल्के लक्षण होने पर घर पर ही आइसोलेशन में रहने या कोविड केंद्रों में रहने का विकल्प दिया जाए।
  • संक्रमित पाए जाने पर कोविड-19 देखभाल केंद्र में ही रखा जाए।
  • अपने आकलन के मुताबिक, आइसोलेशन प्रोटोकॉल तैयार कर सकते हैं। 

 

केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा पर लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। वह आज विमान से दिल्ली से बंगलूरू पहुंचे थे। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि घरेलू उड़ान सेवा के बाद वह आवश्यक क्वारंटीन (एकांतवास) में नहीं रहे। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं मंत्री हूं और मैं औषध मंत्रालय का नेतृत्व कर रहा हूं। 

यदि दवाओं और अन्य चीजों की आपूर्ति ठीक नहीं है तो डॉक्टर मरीजों के लिए क्या कर सकते हैं? देश के प्रत्येक कोने में दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है। दिशानिर्देश सभी नागरिकों के लिए लागू होते हैं लेकिन कुछ जिम्मेदार पदों पर रहने वालों को इससे छूट के लिए नियम हैं।

गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार (24 मई) को गाइडलाइन जारी कर कहा था कि राज्य यात्रियों को क्वारंटाइन करने के नियम खुद तय कर सकते हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा- निर्देश राज्य सरकारों के लिए

  • लक्षण नजर आने पर यात्रियों को आइसोलेट किया जाए और केंद्र ले जाया जाए।
  • औसत  या गंभीर लक्षण पर कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया जाए।
  • हल्के लक्षण होने पर घर पर ही आइसोलेशन में रहने या कोविड केंद्रों में रहने का विकल्प दिया जाए।
  • संक्रमित पाए जाने पर कोविड-19 देखभाल केंद्र में ही रखा जाए।
  • अपने आकलन के मुताबिक, आइसोलेशन प्रोटोकॉल तैयार कर सकते हैं। 

 






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