न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर
Updated Mon, 25 May 2020 02:38 AM IST
ओडिशा में कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा 1350 को पार कर चुका है। हालांकि, इस बीच राज्य सरकार ने रविवार को अंतर-राज्य और इंट्रा-स्टेट परिवहन में मुख्य रूप से बसों, टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा और दोपहिया वाहनों की आवाजाही में छूट दे दी है ताकि, लोगों को यात्रा करने में आसानी हो जाए।
राज्य सरकार की तरफ से घोषित मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक, कोविड-19 कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर दोपहिया वाहनों, निजी वाहनों, ऑटो-रिक्शा, आधिकारिक वाहनों और टैक्सियों (जैसे ओला, उबर आदि के कैब) के संचालन को अनुमति दी गई है। हालांकि, इस दौरान चार पहिया और ऑटो रिक्शा में चालक के अलावा केवल दो यात्री ही यात्रा कर सकते हैं।
अंतर-राज्य और सिटी बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता से अधिक लोग यात्रा नहीं कर सकते। वहीं, अंतर-राज्य बसें पड़ोसी राज्यों के साथ समझौते के तहत संचालन कर सकती हैं। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक सभी यात्रियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं, जिन लोगों में बीमारी के लक्षण दिखाई देंगे उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
ओडिशा में कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा 1350 को पार कर चुका है। हालांकि, इस बीच राज्य सरकार ने रविवार को अंतर-राज्य और इंट्रा-स्टेट परिवहन में मुख्य रूप से बसों, टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा और दोपहिया वाहनों की आवाजाही में छूट दे दी है ताकि, लोगों को यात्रा करने में आसानी हो जाए।
राज्य सरकार की तरफ से घोषित मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक, कोविड-19 कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर दोपहिया वाहनों, निजी वाहनों, ऑटो-रिक्शा, आधिकारिक वाहनों और टैक्सियों (जैसे ओला, उबर आदि के कैब) के संचालन को अनुमति दी गई है। हालांकि, इस दौरान चार पहिया और ऑटो रिक्शा में चालक के अलावा केवल दो यात्री ही यात्रा कर सकते हैं।
अंतर-राज्य और सिटी बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता से अधिक लोग यात्रा नहीं कर सकते। वहीं, अंतर-राज्य बसें पड़ोसी राज्यों के साथ समझौते के तहत संचालन कर सकती हैं। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक सभी यात्रियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं, जिन लोगों में बीमारी के लक्षण दिखाई देंगे उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
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