न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 25 May 2020 03:15 PM IST
केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा
– फोटो : ANI
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यदि दवाओं और अन्य चीजों की आपूर्ति ठीक नहीं है तो डॉक्टर मरीजों के लिए क्या कर सकते हैं? देश के प्रत्येक कोने में दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है। दिशानिर्देश सभी नागरिकों के लिए लागू होते हैं लेकिन कुछ जिम्मेदार पदों पर रहने वालों को इससे छूट के लिए नियम हैं।
Guidelines are applicable to all citizens, but there are certain exemption clauses, for those who hold certain responsible posts: S Gowda, Union Minister on allegations by opposition parties that he didn’t go to required institutional quarantine after domestic air travel pic.twitter.com/lVVrS1FABc
— ANI (@ANI) May 25, 2020
गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार (24 मई) को गाइडलाइन जारी कर कहा था कि राज्य यात्रियों को क्वारंटाइन करने के नियम खुद तय कर सकते हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा- निर्देश राज्य सरकारों के लिए
- लक्षण नजर आने पर यात्रियों को आइसोलेट किया जाए और केंद्र ले जाया जाए।
- औसत या गंभीर लक्षण पर कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया जाए।
- हल्के लक्षण होने पर घर पर ही आइसोलेशन में रहने या कोविड केंद्रों में रहने का विकल्प दिया जाए।
- संक्रमित पाए जाने पर कोविड-19 देखभाल केंद्र में ही रखा जाए।
- अपने आकलन के मुताबिक, आइसोलेशन प्रोटोकॉल तैयार कर सकते हैं।