न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 01 May 2020 04:51 PM IST
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कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में जारी लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों व पर्यटकों आदि को उनके घर पहुंचाने के लिए यात्रा की अनुमति देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन लोगों की आवाजाही के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक, एक मई यानी अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी दिवस से ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेन चलाई जाएंगी।
Ministry of Home Affairs allows the movement of migrant workers, tourists, students and other persons stranded at different places, by special trains. pic.twitter.com/cYFRCvTBLj
— ANI (@ANI) May 1, 2020
एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के कारण फंसे हुए लोगों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। बता दें कि गुरुवार को ही बिहार, तेलंगाना और पंजाब ने केंद्र सरकार से फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेन चलवाने की मांग की थी।
मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। रेल मंत्रालय राज्यों से संपर्क करते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा और टिकटों की बिक्री के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
वहीं, गृह मंत्रालय द्वारा विशेष ट्रेन चलाने की अनुमति देने के बाद रेल मंत्रालय ने इस संबंध में कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रेलवे ने कहा है कि राज्य ट्रेन पर चढ़ने के स्थानों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग कराएंगे, केवल उन्हीं को यात्रा की अनुमति दी जाएगी, जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं दिखेंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि विशेष ट्रेन फंसे हुए लोगों को भेजने या प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत दोनों राज्यों के अनुरोध पर चलाई जाएंगी।