Bedside Attendants Of Senior Citizens, Recharge Facilities For Prepaid Mobile Allowed During Lockdown – मोबाइल रीचार्ज, ब्रेड, दूध समेत इन क्षेत्रों की सेवाएं बहाल, गृह मंत्रालय ने दी लॉकडाउन से छूट




न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 21 Apr 2020 09:34 PM IST

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वरिष्ठ नागरिकों का सहयोग करने वाले लोग अब लॉकडाउन के दौरान भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने वाले लोगों के साथ प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रीचार्ज सुविधाओं को भी संचालन की अनुमति दी जाएगी। वहीं, शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड और आटे की फैक्टरियां को भी लॉकडाउन के दौरान संचालन की अनुमति दी गई है। 

गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि अब तक जारी दिशा-निर्देशों के माध्यम से विशेष सेवाओं और गतिविधियों को छूट देने से संबंधित कुछ प्रश्न मिलने के बाद यह फैसला किया गया है। आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने वाले घर में बैठे लोगों को कार्य की अनुमति दी गई है, वहीं प्रीपेड मोबाइल के लिए रीचार्ज सुविधा के संचालन को भी अनुमति दी गई है। 

आदेश में कहा गया है, शहरी क्षेत्र में स्थित ब्रेड फैक्टरी, दूध के प्लांट, आटा और दाल मिल जैसी खाद्य निर्माण इकाइयों को भी लॉकडाउन के दौरान संचालन की अनुमति दी गई है। हालांकि, मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि कार्यालयों, वर्कशॉप, फैक्टरी आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करना होगा।  

सार

कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते पूरे देश में तीन मई तक लॉकडाउन जारी है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लगभग सभी सेवाओं पर रोक लगी हुई है। यह देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण है, जिसमें जरूरत और स्थिति के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों को लॉकडाउन से छूट दी जा रही है। 

विस्तार

वरिष्ठ नागरिकों का सहयोग करने वाले लोग अब लॉकडाउन के दौरान भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने वाले लोगों के साथ प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रीचार्ज सुविधाओं को भी संचालन की अनुमति दी जाएगी। वहीं, शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड और आटे की फैक्टरियां को भी लॉकडाउन के दौरान संचालन की अनुमति दी गई है। 

गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि अब तक जारी दिशा-निर्देशों के माध्यम से विशेष सेवाओं और गतिविधियों को छूट देने से संबंधित कुछ प्रश्न मिलने के बाद यह फैसला किया गया है। आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने वाले घर में बैठे लोगों को कार्य की अनुमति दी गई है, वहीं प्रीपेड मोबाइल के लिए रीचार्ज सुविधा के संचालन को भी अनुमति दी गई है। 

आदेश में कहा गया है, शहरी क्षेत्र में स्थित ब्रेड फैक्टरी, दूध के प्लांट, आटा और दाल मिल जैसी खाद्य निर्माण इकाइयों को भी लॉकडाउन के दौरान संचालन की अनुमति दी गई है। हालांकि, मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि कार्यालयों, वर्कशॉप, फैक्टरी आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करना होगा।  




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