Telangana Human Rights Panel Seeks Report On Boy Death In Attack By Pigs Near His Home – तेलंगाना मानवाधिकार आयोग ने सूअर के हमले में लड़के की मौत पर मांगी रिपोर्ट




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तेलंगाना मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को शहर के नागरिक निकाय से एक चार वर्षीय लड़के पर सूअर द्वारा किए गए घातक हमले की रिपोर्ट मांगी है। बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली एक एनजीओ बाला हक्कुला संघम (बीएचएस) द्वारा एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए, आयोग ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के दक्षिण क्षेत्र आयुक्त को रिपोर्ट दर्ज करने और 17 जून को इसे पेश करने का निर्देश दिया।

चौंकाने वाली घटना मंगलवार शाम की है जब एक झोपड़ी में रहने वाला लड़का खेलने के लिए बाहर आया और खेलते-खेलते वह एक कूड़े के ढेर के पास पहुंच गया था जहां कुछ सूअरों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी मौके पर मौत हो गई। इस दौरान उसके माता-पिता घर के अंदर ही थे।
 
कुछ राहगीरों ने कटे हुए शरीर को देखा और बच्चे के माता-पिता को इसकी जानकारी दी और इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। अपनी याचिका में,एनजीओ के अध्यक्ष अच्युत राव ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम आयुक्त को आवारा सूअरों और आवारा कुत्तों से अन्य बच्चों को बचाने के लिए निवारक उपाय खोजने के लिए प्रार्थना की।

उन्होंने आईपीसी की धारा 304 ए (लापरवाही से मौत का कारण) और मृतक लड़के के परिवार को वित्तीय सहायता के तहत मामला दर्ज करने की मांग की।

तेलंगाना मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को शहर के नागरिक निकाय से एक चार वर्षीय लड़के पर सूअर द्वारा किए गए घातक हमले की रिपोर्ट मांगी है। बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली एक एनजीओ बाला हक्कुला संघम (बीएचएस) द्वारा एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए, आयोग ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के दक्षिण क्षेत्र आयुक्त को रिपोर्ट दर्ज करने और 17 जून को इसे पेश करने का निर्देश दिया।

चौंकाने वाली घटना मंगलवार शाम की है जब एक झोपड़ी में रहने वाला लड़का खेलने के लिए बाहर आया और खेलते-खेलते वह एक कूड़े के ढेर के पास पहुंच गया था जहां कुछ सूअरों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी मौके पर मौत हो गई। इस दौरान उसके माता-पिता घर के अंदर ही थे।
 
कुछ राहगीरों ने कटे हुए शरीर को देखा और बच्चे के माता-पिता को इसकी जानकारी दी और इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। अपनी याचिका में,एनजीओ के अध्यक्ष अच्युत राव ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम आयुक्त को आवारा सूअरों और आवारा कुत्तों से अन्य बच्चों को बचाने के लिए निवारक उपाय खोजने के लिए प्रार्थना की।

उन्होंने आईपीसी की धारा 304 ए (लापरवाही से मौत का कारण) और मृतक लड़के के परिवार को वित्तीय सहायता के तहत मामला दर्ज करने की मांग की।




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