Uttar Pradesh Primary Teacher Recruitment Case Supreme Court Gave Order To Hold 37339 Posts – टीचर भर्ती मामला:  सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया 37339 पद रिक्त रखने का आदेश




न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 09 Jun 2020 07:53 PM IST

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
– फोटो : ANI

ख़बर सुनें

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में 69 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले पर सुनवाई की। अदालत ने शिक्षामित्रों की अर्जी पर उत्तर प्रदेश सरकार को 37,339 पदों को रिक्त रखने का आदेश दिया है, इन पदों पर फिलहाल शिक्षामित्र काम कर रहे हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से चार्ट के जरिए यह बताने को कहा था कि आरक्षित वर्ग के लिए तय 40 फीसदी और जनरल के लिए 45 फीसदी के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं। 

हालांकि शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में कुल 45,357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 8,018 शिक्षामित्र 60-65 प्रतिशत के साथ पास हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने उत्तर प्रदेश सरकार को 21 मई को निर्देश दिया था कि किसी भी शिक्षामित्र की सेवाओं पर असर नहीं पड़ना चाहिए, इनमें वह शिक्षामित्र भी शामिल हैं जो सहायक शिक्षक के पद पर काम कर रहे हैं।  पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई 14 जुलाई तय की है।

न्यायाधीश एमएम शांतानागौदर और विनीत शरण की पीठ ने कहा कि इस आदेश के बावजूद पहली नजर में अब पेश किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि राज्य  सरकार पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने के साथ आगे बढ़ रही है। 21 मई को अदालत की ओर से जारी अंतरिम आदेश को देखते हुए राज्य सरकार की ऐसी गतिविधि को अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि इसे देखते हुए राज्य सरकार 37,339 सीटों के अतिरिक्त बाकी सीटों को भर सकती है। 

शीर्ष अदालत सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे पर उच्च न्यायालय और सरकार के विभिन्न आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि इस बात पर किसी पक्ष की ओर से विवाद नहीं था कि 37,339 व्यक्ति, जो वर्तमान में शिक्षामित्र के रूप में काम कर रहे हैं, सहायक अध्यापक की परीक्षा के लिए उपस्थित हो चुके हैं।
 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में 69 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले पर सुनवाई की। अदालत ने शिक्षामित्रों की अर्जी पर उत्तर प्रदेश सरकार को 37,339 पदों को रिक्त रखने का आदेश दिया है, इन पदों पर फिलहाल शिक्षामित्र काम कर रहे हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से चार्ट के जरिए यह बताने को कहा था कि आरक्षित वर्ग के लिए तय 40 फीसदी और जनरल के लिए 45 फीसदी के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं। 

हालांकि शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में कुल 45,357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 8,018 शिक्षामित्र 60-65 प्रतिशत के साथ पास हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने उत्तर प्रदेश सरकार को 21 मई को निर्देश दिया था कि किसी भी शिक्षामित्र की सेवाओं पर असर नहीं पड़ना चाहिए, इनमें वह शिक्षामित्र भी शामिल हैं जो सहायक शिक्षक के पद पर काम कर रहे हैं।  पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई 14 जुलाई तय की है।

न्यायाधीश एमएम शांतानागौदर और विनीत शरण की पीठ ने कहा कि इस आदेश के बावजूद पहली नजर में अब पेश किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि राज्य  सरकार पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने के साथ आगे बढ़ रही है। 21 मई को अदालत की ओर से जारी अंतरिम आदेश को देखते हुए राज्य सरकार की ऐसी गतिविधि को अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि इसे देखते हुए राज्य सरकार 37,339 सीटों के अतिरिक्त बाकी सीटों को भर सकती है। 

शीर्ष अदालत सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे पर उच्च न्यायालय और सरकार के विभिन्न आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि इस बात पर किसी पक्ष की ओर से विवाद नहीं था कि 37,339 व्यक्ति, जो वर्तमान में शिक्षामित्र के रूप में काम कर रहे हैं, सहायक अध्यापक की परीक्षा के लिए उपस्थित हो चुके हैं।
 




Source link

Leave a comment