न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 04 Jun 2020 10:44 PM IST
सामाजिक दूरी का रखना होगा ख्याल
– फोटो : PTI
कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया इससे निपटने के लिए तमाम रास्ते तलाशने में जुटी है। भारत में कोरोना संक्रमितों के मामले में तेजी से इजाफा हे रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए 25 मार्च से लगा लॉकडाउन अब धीरे-धीरे खुलना लगा है। इसी कड़ी में एक जून से लेकर 30 जून तक अनलॉक-1 की शुरुआत की गई। अनलॉक-1 के तहत कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकि इलाकों में आम जन जीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए छूट दी गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा धार्मिक स्थल, मॉल व रेस्टोरेंट खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। दिशानिर्देश के मुताबिक आठ जून से कुछ शर्तों के साथ मॉल्स और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन जगहों पर जाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बच्चे, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को रेस्टोरेंट जाने से बचने की सलाह दी गई है। कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं है, इसके बाहर के स्थल लोगों के लिए खोले जा सकेंगे।
धार्मिक स्थलों में भी 65 साल से अधिक और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। मंदिरों में प्रसाद बांटने पर भी रोक लगाई गई है। धार्मिक स्थलों में थर्मल स्क्रीनिंग होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समय-समय पर धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज करने की सलाह भी दी गई है।
मंदिर में प्रवेश के लिए जारी दिशानिर्देश
- बिना लक्षण वाले श्रद्धालु को ही धार्मिक स्थल में प्रवेश मिलेगा।
- फेस मास्क पहने लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- कोविड-19 से जुड़ी जानकारी वाले पोस्टर, बैनर धार्मिक स्थल परिसर में लगाने होंगे। वीडियो भी चलाना होगा।
- जूते, चप्पल श्रद्धालुओं को खुद की गाड़ी में उतारने होंगे।
- परिसर में प्रवेश और बाहर जाने वाले लोगों के लिए अलग-अलग द्वार का प्रयोग करें।
- परिसर में प्रवेश से पहले सभी को अपने हाथ, पांव पानी और साबुन से धोने होंगे।
- मूर्ति, किताबों, घंटी, दीवारों को छूना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
- भजन के कार्यक्रम समूह में बैठकर नहीं कर सकेंगे। ऑडियो कैसेट के जरिए भजन चला सकेंगे।
- एक चटाई पर ज्यादा लोगों को बैठने की मनाही है। हर किसी को खुद की चटाई साथ ले जानी होगी।
कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया इससे निपटने के लिए तमाम रास्ते तलाशने में जुटी है। भारत में कोरोना संक्रमितों के मामले में तेजी से इजाफा हे रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए 25 मार्च से लगा लॉकडाउन अब धीरे-धीरे खुलना लगा है। इसी कड़ी में एक जून से लेकर 30 जून तक अनलॉक-1 की शुरुआत की गई। अनलॉक-1 के तहत कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकि इलाकों में आम जन जीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए छूट दी गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा धार्मिक स्थल, मॉल व रेस्टोरेंट खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। दिशानिर्देश के मुताबिक आठ जून से कुछ शर्तों के साथ मॉल्स और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन जगहों पर जाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बच्चे, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को रेस्टोरेंट जाने से बचने की सलाह दी गई है। कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं है, इसके बाहर के स्थल लोगों के लिए खोले जा सकेंगे।
धार्मिक स्थलों में भी 65 साल से अधिक और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। मंदिरों में प्रसाद बांटने पर भी रोक लगाई गई है। धार्मिक स्थलों में थर्मल स्क्रीनिंग होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समय-समय पर धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज करने की सलाह भी दी गई है।
मंदिर में प्रवेश के लिए जारी दिशानिर्देश
- बिना लक्षण वाले श्रद्धालु को ही धार्मिक स्थल में प्रवेश मिलेगा।
- फेस मास्क पहने लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- कोविड-19 से जुड़ी जानकारी वाले पोस्टर, बैनर धार्मिक स्थल परिसर में लगाने होंगे। वीडियो भी चलाना होगा।
- जूते, चप्पल श्रद्धालुओं को खुद की गाड़ी में उतारने होंगे।
- परिसर में प्रवेश और बाहर जाने वाले लोगों के लिए अलग-अलग द्वार का प्रयोग करें।
- परिसर में प्रवेश से पहले सभी को अपने हाथ, पांव पानी और साबुन से धोने होंगे।
- मूर्ति, किताबों, घंटी, दीवारों को छूना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
- भजन के कार्यक्रम समूह में बैठकर नहीं कर सकेंगे। ऑडियो कैसेट के जरिए भजन चला सकेंगे।
- एक चटाई पर ज्यादा लोगों को बैठने की मनाही है। हर किसी को खुद की चटाई साथ ले जानी होगी।
Source link