Mha Gives Relaxation In Lockdown Orders To Exempt All Shops Under Shops&establishment Act Of States/uts, Including Shops In Residential Complexes And Market Complexes, – Lockdown 2.0 : देश में आज से शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें लेकिन बाजार रहेंगे बंद




न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 25 Apr 2020 02:00 AM IST

सामाजिक दूरी का पालन करते लोग
– फोटो : सोशल मीडिया

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कोरोना महामारी की वजह से देश में लगे लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने बड़ी रियायत देने का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात को एक आदेश जारी करते हुए शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नगरपालिका क्षेत्र से बाहर सभी दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इस आदेश में कई शर्तें भी रखी गई हैं जैसे यह छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेंगी, जो नगर निगम और नगरपालिकाओं की सीमा के अंदर नहीं आते हैं। 

गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने आदेश में कहा है कि नगर निगम और नगरपालिका की सीमा में आने वाली किसी कॉलोनी, रहवासी क्षेत्र के आस-पास स्थित दुकानों को खोलने की छूट होगी। हालांकि, नगरीय निकाय सीमा के भीतर के शहरी क्षेत्र में मौजूद दुकानें पहले की तरह ही 3 मई तक बंद रहेंगी।

वहीं कोरोना से प्रभावित वे इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है और जो कंटेनमेंट जोन हैं, वहां फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है और ऐसे इलाकों में तीन मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। इससे पहले भी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर राशन, दूध, सब्जी और फल जैसी जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की मंजूरी दी थी। अब शहरी सीमा से बाहर सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। 

 

ये शर्तें रहेंगी लागू

  • सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
  • 50 फीसदी कर्मचारी ही काम पर होंगे। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। 
  • सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) का भी पालन करना होगा।
  • दुकान में काम करने वालों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना पड़ेगा।

देश में कोरोना के मामले 

  • शुक्रवार तक देश में संक्रमण के कुल मामले 23,452 हो गए।
  • इस महामारी की वजह से अब तक 724 लोगों की मौत हुई है।
  • 4813 लोग इस वैश्विक महामारी से ठीक हुए हैं।
  • कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है जहां 6000 से अधिक मामले हैं और 283 मौतें हुई हैं।
कोरोना महामारी की वजह से देश में लगे लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने बड़ी रियायत देने का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात को एक आदेश जारी करते हुए शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नगरपालिका क्षेत्र से बाहर सभी दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इस आदेश में कई शर्तें भी रखी गई हैं जैसे यह छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेंगी, जो नगर निगम और नगरपालिकाओं की सीमा के अंदर नहीं आते हैं। 

गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने आदेश में कहा है कि नगर निगम और नगरपालिका की सीमा में आने वाली किसी कॉलोनी, रहवासी क्षेत्र के आस-पास स्थित दुकानों को खोलने की छूट होगी। हालांकि, नगरीय निकाय सीमा के भीतर के शहरी क्षेत्र में मौजूद दुकानें पहले की तरह ही 3 मई तक बंद रहेंगी।

वहीं कोरोना से प्रभावित वे इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है और जो कंटेनमेंट जोन हैं, वहां फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है और ऐसे इलाकों में तीन मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। इससे पहले भी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर राशन, दूध, सब्जी और फल जैसी जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की मंजूरी दी थी। अब शहरी सीमा से बाहर सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। 

 

ये शर्तें रहेंगी लागू

  • सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
  • 50 फीसदी कर्मचारी ही काम पर होंगे। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। 
  • सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) का भी पालन करना होगा।
  • दुकान में काम करने वालों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना पड़ेगा।

देश में कोरोना के मामले 

  • शुक्रवार तक देश में संक्रमण के कुल मामले 23,452 हो गए।
  • इस महामारी की वजह से अब तक 724 लोगों की मौत हुई है।
  • 4813 लोग इस वैश्विक महामारी से ठीक हुए हैं।
  • कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है जहां 6000 से अधिक मामले हैं और 283 मौतें हुई हैं।






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