लखनऊ में फ्लैग मार्च करती आरएएफ
– फोटो : PTI
प्रशासन ने लखनऊ में कंटेनमेंट व बफर जोन को छोड़कर ईद के बाद मंगलवार से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। कॉम्पलेक्स में भी लेफ्ट-राइट की तर्ज पर 33 फीसदी दुकानें ही खुल सकेंगी।
इसके लिए व्यापारियों को आपसी सहमति बनानी होगी। अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एसी लगा हुआ है तो उसे अनिवार्य रूप से बंद रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा।
डीएम अभिषेक प्रकाश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें 26 मई से सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खुल सकेंगी। एक दुकान में एक समय में 2 से 3 ग्राहक ही प्रवेश कर सकेंगे।
सभी को मास्क लगाना होगा। दुकानें छह दिन ही खुलेंगी। एक दिन बंदी रहेगी। उस दिन पूरे कॉम्प्लेक्स को सैनिटाइज करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग व संक्रमण से बचाव के मानकों का पालन न करने पर 5 लाख तक का जुर्माना झेलना पड़ेगा।
सभी व्यापार मंडलों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि दुकानों में सैनिटाइजर रखवाने, खुद के साथ ग्राहक को भी मास्क पहने बिना कोई सामान नहीं देने की सख्ती से निगरानी कराएं।
इन इलाकों में पहले की तरह ही बंद रहेंगी दुकानें
कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में आने वाले इलाकों मसलन अमीनाबाद, लाटूश रोड, नजीराबाद, बीएन रोड, कैंट रोड, कैसरबाग, लालबाग, चौक व निशातगंज समेत करीब दर्जन भर से अधिक बाजार फिलहाल बंद रहेंगे।
- 367 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दर्ज हैं नगर निगम के रिकॉर्ड में, इनमें 19383 दुकानें
प्रशासन ने लखनऊ में कंटेनमेंट व बफर जोन को छोड़कर ईद के बाद मंगलवार से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। कॉम्पलेक्स में भी लेफ्ट-राइट की तर्ज पर 33 फीसदी दुकानें ही खुल सकेंगी।
इसके लिए व्यापारियों को आपसी सहमति बनानी होगी। अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एसी लगा हुआ है तो उसे अनिवार्य रूप से बंद रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा।
डीएम अभिषेक प्रकाश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें 26 मई से सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खुल सकेंगी। एक दुकान में एक समय में 2 से 3 ग्राहक ही प्रवेश कर सकेंगे।
सभी को मास्क लगाना होगा। दुकानें छह दिन ही खुलेंगी। एक दिन बंदी रहेगी। उस दिन पूरे कॉम्प्लेक्स को सैनिटाइज करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग व संक्रमण से बचाव के मानकों का पालन न करने पर 5 लाख तक का जुर्माना झेलना पड़ेगा।
सभी व्यापार मंडलों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि दुकानों में सैनिटाइजर रखवाने, खुद के साथ ग्राहक को भी मास्क पहने बिना कोई सामान नहीं देने की सख्ती से निगरानी कराएं।
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कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में आने वाले इलाकों मसलन अमीनाबाद, लाटूश रोड, नजीराबाद, बीएन रोड, कैंट रोड, कैसरबाग, लालबाग, चौक व निशातगंज समेत करीब दर्जन भर से अधिक बाजार फिलहाल बंद रहेंगे।
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