न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 04 May 2020 09:24 AM IST
कर्नाटक में शराब की दुकान से बाहर सुबह से खड़े लोग
– फोटो : ANI
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दिल्ली सरकार द्वारा एकांत में दुकानों, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानों या आवासीय परिसरों में दुकानों की बिक्री की अनुमति के बाद लक्ष्मी नगर में एक शराब की दुकान के बाहर लोग लंबी लाइन में नजर आए।
People line up outside a liquor shop in Laxmi Nagar after Delhi govt allowed sale of liquor in standalone shops, neighbourhood (colony)shops or shops in residential complexes. pic.twitter.com/ADyPE8ZUYQ
— ANI (@ANI) May 4, 2020
कर्नाटक में सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं। लंबे समय के बाद शराब की दुकानें खुलने को लेकर कर्नाटक के हुबली के लोग इस कदर उत्साहित हैं कि दुकानों के बाहर लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। लोग सुबह सात बजे से ही शराब की दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं।
Karnataka: People seen standing in a queue outside a liquor shop in Hubli as state government permits sale of liquor between 9 am to 7 pm from today. pic.twitter.com/fYSHV3WZzv
— ANI (@ANI) May 4, 2020
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वहीं, छत्तीसगढ़ में भी कुछ यही नजारा है। रायपुर में शराब की दुकानों के बाहर भी लोग सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हैं। शराब खरीदने आए लोग मास्क में नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। शराब की दुकानों के बाहर लोहे के बैरिकेडिंग की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालने कराने के लिए निशान भी बनाए गए हैं।
Chhattisgarh: People line up outside a liquor shop in Raipur as state government allows liquor shops to open in the state from today except for the containment zones. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/53iPFetgYP
— ANI (@ANI) May 4, 2020
केंद्र सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त पर दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि हर व्यक्ति मास्क लगाकर या चेहरा ढककर ही बाहर निकलेगा। कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी इलाकों में शराब की दुकानें खुलेंगी।
हर जोन में मिलेंगी ये राहतें
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), निर्यात उन्मुखी इकाइयां (ईओयू), औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टॉउनशिप में कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर सभी क्षेत्रों को संचालित होने की इजाजत होगी।
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में लोगों को आवाजाही की इजाजत होगी, लेकिन शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्ती होगी।
- कंटेनमेंट जोन, मोहल्ले की इकलौती दुकान, बाजार या मॉल को छोड़ कर शराब की बिक्री को कुछ शर्तों के साथ सभी जोन में अनुमति रहेगी।
- एक समय में दुकान से पांच से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए और दो लोगों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी होनी चाहिए।
- सभी जोन में लोगों के बीच दूरी बनाए रखते हुए और अन्य एहतियातों के साथ बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) और मेडिकल क्लीनिक खुलेंगे। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में इसकी इजाजत नहीं होगी।