Home Ministry Issued Lockdown 5 Government New Guidelines – Unlock1: स्कूल, सैलून, शॉपिंग मॉल्स, अनलॉक-1 में जानें क्या खुलेगा क्या नहीं




न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 30 May 2020 07:38 PM IST

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गृह मंत्रालाय ने शनिवार को लॉकडाउन 5.0 को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशानिर्देशों में में कंटेनमेंट जोन में और सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 लागू रहेगा। सरकार ने इसे लॉकडाउन की जगह अनलॉक-1 कहा है। सरकार की कोशिश है की आम जन जीवन को पटरी पर वापस लाया जाए।

नए दिशानिर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह पांच बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था।

लॉकडाउन 5.0 में राज्य सरकारों को फैसले लेने के लिए अधिक शक्ति दी गई है। अब राज्यों की सरकार तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू करनी है। नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं और स्थिति के अनुसार सेवाएं शुरू कर सकती हैं।

मालूम हो कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का चौथा चरण का कल 31 मई को आखिरी दिन है। चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक के लिए लगाया गया था।

अनलॉक- 1 में जानिए क्या खुला और क्या रहेगा बंद

  • 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। 
  • मॉल भी चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे, इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा।
  • आठ जून से रेस्टोरेंट और होटल खुल जाएंगे।
  • अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी, राज्य चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है।
  • स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।
  • शादी और अंतिम संस्कार में पुराने नियम लागू रहेंगे।
  • अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, बार नहीं खुलेंगे।
  • 65 साल से अधिक उम्र वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह।
  • 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
  • सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी।
गृह मंत्रालाय ने शनिवार को लॉकडाउन 5.0 को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशानिर्देशों में में कंटेनमेंट जोन में और सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 लागू रहेगा। सरकार ने इसे लॉकडाउन की जगह अनलॉक-1 कहा है। सरकार की कोशिश है की आम जन जीवन को पटरी पर वापस लाया जाए।

नए दिशानिर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह पांच बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था।

लॉकडाउन 5.0 में राज्य सरकारों को फैसले लेने के लिए अधिक शक्ति दी गई है। अब राज्यों की सरकार तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू करनी है। नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं और स्थिति के अनुसार सेवाएं शुरू कर सकती हैं।

मालूम हो कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का चौथा चरण का कल 31 मई को आखिरी दिन है। चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक के लिए लगाया गया था।

अनलॉक- 1 में जानिए क्या खुला और क्या रहेगा बंद

  • 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। 
  • मॉल भी चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे, इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा।
  • आठ जून से रेस्टोरेंट और होटल खुल जाएंगे।
  • अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी, राज्य चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है।
  • स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।
  • शादी और अंतिम संस्कार में पुराने नियम लागू रहेंगे।
  • अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, बार नहीं खुलेंगे।
  • 65 साल से अधिक उम्र वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह।
  • 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
  • सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी।




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