Functioning Of Central Administrative Tribunal To Resume In Green Zones – वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई में भाग लेने वाले लोग ठीक तरीके से कपड़े पहनें : सीएटी




न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 02 May 2020 07:59 PM IST

भारत सरकार (फाइल फोटो)
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा से जुड़े मामलों पर सुनवाई करने वाले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने कहा कि रेड और ऑरेंज जोन में उसकी पीठ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आवश्यक मामलों पर सुनवाई करेंगी। अधिकरण ने इसमें भाग लेने वाले लोगों को ठीक तरीके से कपड़े पहनने को कहा है।

कार्मिक मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) की रेड और ऑरेंज जोन में स्थित पीठों के पास आवश्यक मुकदमे संबंधित पीठ के रजिस्ट्रार से संपर्क करके ई-मेल के जरिए दायर किए जा सकते हैं। रजिस्ट्रार वकील और पक्षकार को ईमेल आईडी देगा।

बयान में कहा गया है कि अगर पंजी इससे संतुष्ट है कि मूल अर्जी या याचिका उचित प्रारूप में है और उस पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है तो पीठ के विभाग प्रमुख (एचओडी) को इसके बारे में सूचित किया जा सकता है।

उसने कहा कि एचओडी इस पर फैसला करेगा कि मामले पर सुनवाई की जाए या नहीं। अगर वह मामले पर सुनवाई का प्रस्ताव रखता है तो ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा सिस्को वेबएक्स के जरिए इस पर सुनवाई होगी।

कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वीडियो कांफ्रेंस में भाग लेने वाले लोग उचित परिधान में हों या कम से कम ठीक तरीके से कपड़े पहने हों। ग्रीन जोन में स्थित सीएटी की पीठ सोमवार से काम बहाल करेंगी।

बयान में कहा गया है कि ग्रीन जोन में स्थित अदालतें गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए काम करें, मसलन सामाजिक दूरी बनाए रखना, साफ-सफाई की व्यवस्था करना और सीधे संपर्क में आने से बचना। बयान में कहा गया है कि यह व्यवस्था 17 मई 2020 या अगले आदेश तक बनी रहेगी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा से जुड़े मामलों पर सुनवाई करने वाले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने कहा कि रेड और ऑरेंज जोन में उसकी पीठ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आवश्यक मामलों पर सुनवाई करेंगी। अधिकरण ने इसमें भाग लेने वाले लोगों को ठीक तरीके से कपड़े पहनने को कहा है।

कार्मिक मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) की रेड और ऑरेंज जोन में स्थित पीठों के पास आवश्यक मुकदमे संबंधित पीठ के रजिस्ट्रार से संपर्क करके ई-मेल के जरिए दायर किए जा सकते हैं। रजिस्ट्रार वकील और पक्षकार को ईमेल आईडी देगा।

बयान में कहा गया है कि अगर पंजी इससे संतुष्ट है कि मूल अर्जी या याचिका उचित प्रारूप में है और उस पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है तो पीठ के विभाग प्रमुख (एचओडी) को इसके बारे में सूचित किया जा सकता है।

उसने कहा कि एचओडी इस पर फैसला करेगा कि मामले पर सुनवाई की जाए या नहीं। अगर वह मामले पर सुनवाई का प्रस्ताव रखता है तो ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा सिस्को वेबएक्स के जरिए इस पर सुनवाई होगी।

कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वीडियो कांफ्रेंस में भाग लेने वाले लोग उचित परिधान में हों या कम से कम ठीक तरीके से कपड़े पहने हों। ग्रीन जोन में स्थित सीएटी की पीठ सोमवार से काम बहाल करेंगी।

बयान में कहा गया है कि ग्रीन जोन में स्थित अदालतें गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए काम करें, मसलन सामाजिक दूरी बनाए रखना, साफ-सफाई की व्यवस्था करना और सीधे संपर्क में आने से बचना। बयान में कहा गया है कि यह व्यवस्था 17 मई 2020 या अगले आदेश तक बनी रहेगी।




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