First Phase Of Unlock One Will Be Effective From 8 June 2020 Till That Time Lockdown 4 Is Implemented – आठ जून से लागू होगा अनलॉक का पहला चरण, एक जून से ई-पास की अनिवार्यता समाप्त




न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 30 May 2020 08:52 PM IST

अनलॉक में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा
– फोटो : Amar Ujala Graphic

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केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 18 मई से 31 मई तक देश में लॉकडाउन चार लागू है। देशभर की जनता यह जानना चाह रही थी कि चौथे लॉकडाउन की अवधि समाप्त होगी या इसका पांचवा चरण लागू किया जाएगा। 30 मई की शाम को अनलॉक एक की घोषणा हुई। इसे अनलॉक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें चरणबद्ध तरीके से सुविधाओं और सेवाओं को बहाल किया जाएगा। हालांकि यह पूरा काम तीन चरणों में होगा। पहला चरण 8 जून से लागू होगा और दूसरा चरण जुलाई से।

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन चार के बाद की स्थिति को अनलॉक का नाम दिया है। यानी आठ जून से रियायतें शुरू होंगी। लेकिन एक जून से राज्यों के बीच आवागमन के लिए अब तक आवश्यक रहे ई-पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि राज्य सरकारें और जिला प्रशासन अपने विवेक से इसे लागू कर सकती हैं।

वहीं चौथे लॉकडाउन तक लागू कर्फ्यू की समय अवधि को भी कम किया गया है। अभी यह सुबह सात से शाम सात बजे तक है। एक जून से यह अवधि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगी।

रात्रि कर्फ्यू में ढील
अनलॉक एक में कर्फ्यू के समय में ढील दी गई है। अब यह रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा। लॉकडाउन चार में यह रात 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक लागू था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाएगा। इस दौरान जरूरी गतिविधियों या सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा किसी को भी घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी।

  • पहला चरण आठ जून से लागू होगा। इसमें धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, शॉपिंग मॉल को खोला जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसके लिए आवश्यक एसओपी भी जारी करेगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और कोरोनावायरस के प्रसार को रोका जा सके!
  • दूसरा चरण जुलाई में लागू होगा और इसमें स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि खोले जाएंगे। इन्हें खोलने का निर्णय राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे। इसके लिए अभिभावकों की राय जाएगी और फीडबैक के आधार पर ही संस्थान को खोलने का फैसला लिया जाएगा। इनके लिए भी एसओपी जारी की जाएगी।
  • तीसरे चरण को पहले और दूसरे चरण के बाद बनी स्थिति के आधार पर लागू किया जाएगा। संभव है कि तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभा स्थल और इसी तरह के स्थान खोले जा सकते हैं।
कंटेनमेंट जोन में लागू रहेंगी सख्त पाबंदियां
कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का पांचवां चरण लागू रहेगा। इन जोनों का निर्धारण जिला प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर लेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल बेहद जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी। मेडिकल इमरजेंसी सेवा और आवश्यक आपूर्ति को छोड़कर इन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। यही नहीं कंटेनमेंट जोन में मरीजों की पहचान के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होगी। सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर निगरानी का काम करेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे।

बच्चे-बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह
केंद्र सरकार के निर्देशों में कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों से बाहर तब तक नहीं निकलें जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या अत्यंत जरूरी कार्य ना हो।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 18 मई से 31 मई तक देश में लॉकडाउन चार लागू है। देशभर की जनता यह जानना चाह रही थी कि चौथे लॉकडाउन की अवधि समाप्त होगी या इसका पांचवा चरण लागू किया जाएगा। 30 मई की शाम को अनलॉक एक की घोषणा हुई। इसे अनलॉक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें चरणबद्ध तरीके से सुविधाओं और सेवाओं को बहाल किया जाएगा। हालांकि यह पूरा काम तीन चरणों में होगा। पहला चरण 8 जून से लागू होगा और दूसरा चरण जुलाई से।

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन चार के बाद की स्थिति को अनलॉक का नाम दिया है। यानी आठ जून से रियायतें शुरू होंगी। लेकिन एक जून से राज्यों के बीच आवागमन के लिए अब तक आवश्यक रहे ई-पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि राज्य सरकारें और जिला प्रशासन अपने विवेक से इसे लागू कर सकती हैं।

वहीं चौथे लॉकडाउन तक लागू कर्फ्यू की समय अवधि को भी कम किया गया है। अभी यह सुबह सात से शाम सात बजे तक है। एक जून से यह अवधि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगी।

रात्रि कर्फ्यू में ढील
अनलॉक एक में कर्फ्यू के समय में ढील दी गई है। अब यह रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा। लॉकडाउन चार में यह रात 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक लागू था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाएगा। इस दौरान जरूरी गतिविधियों या सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा किसी को भी घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी।

  • पहला चरण आठ जून से लागू होगा। इसमें धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, शॉपिंग मॉल को खोला जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसके लिए आवश्यक एसओपी भी जारी करेगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और कोरोनावायरस के प्रसार को रोका जा सके!
  • दूसरा चरण जुलाई में लागू होगा और इसमें स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि खोले जाएंगे। इन्हें खोलने का निर्णय राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे। इसके लिए अभिभावकों की राय जाएगी और फीडबैक के आधार पर ही संस्थान को खोलने का फैसला लिया जाएगा। इनके लिए भी एसओपी जारी की जाएगी।
  • तीसरे चरण को पहले और दूसरे चरण के बाद बनी स्थिति के आधार पर लागू किया जाएगा। संभव है कि तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभा स्थल और इसी तरह के स्थान खोले जा सकते हैं।
कंटेनमेंट जोन में लागू रहेंगी सख्त पाबंदियां
कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का पांचवां चरण लागू रहेगा। इन जोनों का निर्धारण जिला प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर लेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल बेहद जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी। मेडिकल इमरजेंसी सेवा और आवश्यक आपूर्ति को छोड़कर इन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। यही नहीं कंटेनमेंट जोन में मरीजों की पहचान के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होगी। सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर निगरानी का काम करेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे।

बच्चे-बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह
केंद्र सरकार के निर्देशों में कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों से बाहर तब तक नहीं निकलें जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या अत्यंत जरूरी कार्य ना हो।




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