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Corona Test Will Be Compulsory For Enter In Haryana From Delhi With E-pass – दिल्ली से हरियाणा आने पर कोरोना टेस्ट अनिवार्य, 107 विदेशी जमाती भेजे गए जेल




न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 17 May 2020 12:01 PM IST

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दिल्ली हाईकोर्ट के दखल के बाद दिल्ली से हरियाणा में ई-पास लेकर आने वालों के लिए कोरोना का टेस्ट अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार यह सत्यापित करेगी कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि वे हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं। अब हरियाणा में उसी कर्मचारी को प्रवेश दिया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव होगी। 

विज ने कहा कि दिल्ली के कारण ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। जिसके चलते ही बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉर्डर सील करने को लेकर पिछले दिनों हरियाणा सरकार को नोटिस दिया था। जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से बॉर्डर नहीं सील किया जा सकता है लेकिन हरियाणा सरकार की दलीलों के बाद कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार में आवश्यक सेवाओं के तहत ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को ई-पास से हरियाणा में एंट्री दी जाए, जिसके बाद से अब सोनीपत सहित सभी जिलों में कर्मचारियों की एंट्री तो शुरू हो गई है लेकिन इसके लिए हरियाणा ने कोरोना टेस्टिंग की खास शर्त रख दी है।

यह भी पढ़ें- हरियाणा में शनिवार को 35 नए मामले, 50 लोग हुए ठीक, यमुनानगर के बाद अंबाला भी कोरोना मुक्त

107 जमातियों को जेल भेजा
गृह मंत्री ने बताया कि सभी 107 विदेशी जमातियों को कानून के उल्लंघन के आरोप में जेल भेजा जा चुका है। विज ने कहा कि इन विदेशी जमातियों के खिलाफ टूरिस्ट वीजा पर धर्म का प्रचार करने का आरोप था। जबकि ठीक हो चुके बाकी जमातियों को वापस भेजा जा रहा है।

जो जहां है वहीं रोकने के आदेश
अनिल विज ने प्रवासी श्रमिकों को रोककर उन्हें शिविर में रखने और उनके खान-पान की व्यवस्था करने को कहा है। धीरे-धीरे इन्हें इनके प्रदेश में भेजा जाएगा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को कह दिया है कि जो जहां पर है वहीं रोक दिया जाए।

सार

  • प्रवासी श्रमिकों को सड़क से हटाकर शिविर में रोकने के आदेश
  • विदेश से आए 107 जमातियों को ठीक होने के बाद जेल भेजा

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट के दखल के बाद दिल्ली से हरियाणा में ई-पास लेकर आने वालों के लिए कोरोना का टेस्ट अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार यह सत्यापित करेगी कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि वे हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं। अब हरियाणा में उसी कर्मचारी को प्रवेश दिया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव होगी। 

विज ने कहा कि दिल्ली के कारण ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। जिसके चलते ही बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉर्डर सील करने को लेकर पिछले दिनों हरियाणा सरकार को नोटिस दिया था। जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से बॉर्डर नहीं सील किया जा सकता है लेकिन हरियाणा सरकार की दलीलों के बाद कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार में आवश्यक सेवाओं के तहत ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को ई-पास से हरियाणा में एंट्री दी जाए, जिसके बाद से अब सोनीपत सहित सभी जिलों में कर्मचारियों की एंट्री तो शुरू हो गई है लेकिन इसके लिए हरियाणा ने कोरोना टेस्टिंग की खास शर्त रख दी है।

यह भी पढ़ें- हरियाणा में शनिवार को 35 नए मामले, 50 लोग हुए ठीक, यमुनानगर के बाद अंबाला भी कोरोना मुक्त

107 जमातियों को जेल भेजा
गृह मंत्री ने बताया कि सभी 107 विदेशी जमातियों को कानून के उल्लंघन के आरोप में जेल भेजा जा चुका है। विज ने कहा कि इन विदेशी जमातियों के खिलाफ टूरिस्ट वीजा पर धर्म का प्रचार करने का आरोप था। जबकि ठीक हो चुके बाकी जमातियों को वापस भेजा जा रहा है।

जो जहां है वहीं रोकने के आदेश
अनिल विज ने प्रवासी श्रमिकों को रोककर उन्हें शिविर में रखने और उनके खान-पान की व्यवस्था करने को कहा है। धीरे-धीरे इन्हें इनके प्रदेश में भेजा जाएगा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को कह दिया है कि जो जहां पर है वहीं रोक दिया जाए।




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