गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि कोरोना के कारण विदेश में दम तोड़ चुके भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्डधारियों के पार्थिव शारीर वापस भारत लाए जा सकते हैं। मगर जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन जरूरी होगा। एक आधिकारिक ने बताया कि मंत्रालय ने कहा कि हवाई अड्डे के अधिकारियों को इस संबंध में विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय नागरिकों व ओसीआई कार्डधारकों के पार्थिव शरीर को लाने की अनुमति है। अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में स्वास्थ्य और विदेश मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से यह कहा गया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
गृह मंत्रालय ने कहा कि यदि उपरोक्त अनुशंसा के विपरीत संदिग्ध या पुष्ट पार्थिव के मामले के भारतीय हवाई अड्डों पर आते हैं, तो संबंधित हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
अधिकारी को मृत्यु प्रमाण-पत्र का सत्यापन करना होगा, मृत्यु के कारण की पुष्टि करनी होगी कि क्या वह कोरोना संदिग्ध था या संक्रमित। साथ ही भारतीय दूतावासों या उच्च आयोगों द्वारा जारी किए गए शव के परिवहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी सत्यापित करना होगा।
भारतीय विमान (सार्वजनिक स्वास्थ्य) नियमों के अनुसार ताबूत की पैकिंग का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद ही उसे बाहर लाने की अनुमति मिलेगी। अगर ताबूत में किसी भी तरह का नुकसान दिखता है, तो कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के साथ उसे हाथ लगाना चाहिए।
गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि कोरोना के कारण विदेश में दम तोड़ चुके भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्डधारियों के पार्थिव शारीर वापस भारत लाए जा सकते हैं। मगर जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन जरूरी होगा। एक आधिकारिक ने बताया कि मंत्रालय ने कहा कि हवाई अड्डे के अधिकारियों को इस संबंध में विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय नागरिकों व ओसीआई कार्डधारकों के पार्थिव शरीर को लाने की अनुमति है। अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में स्वास्थ्य और विदेश मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से यह कहा गया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
गृह मंत्रालय ने कहा कि यदि उपरोक्त अनुशंसा के विपरीत संदिग्ध या पुष्ट पार्थिव के मामले के भारतीय हवाई अड्डों पर आते हैं, तो संबंधित हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
अधिकारी को मृत्यु प्रमाण-पत्र का सत्यापन करना होगा, मृत्यु के कारण की पुष्टि करनी होगी कि क्या वह कोरोना संदिग्ध था या संक्रमित। साथ ही भारतीय दूतावासों या उच्च आयोगों द्वारा जारी किए गए शव के परिवहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी सत्यापित करना होगा।
भारतीय विमान (सार्वजनिक स्वास्थ्य) नियमों के अनुसार ताबूत की पैकिंग का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद ही उसे बाहर लाने की अनुमति मिलेगी। अगर ताबूत में किसी भी तरह का नुकसान दिखता है, तो कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के साथ उसे हाथ लगाना चाहिए।