न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
Updated Thu, 28 May 2020 10:47 PM IST
बच्ची से दुष्कर्म(डेमो)
– फोटो : Social media
मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के जैतपुर थाना अंतर्गत एक गांव में 17 वर्षीय छात्रा के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
शहडोल के पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला ने बृहस्पतिवार को बताया कि 11वीं की छात्रा मंगलवार शाम पूजा करने के लिए घर से मंदिर की ओर निकली थी, लेकिन देर शाम तक वह घर नहीं आई। तब परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।
उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह लगभग 6 बजे घर के पास झाड़ियों में बेहोशी की हालत में वह पड़ी हुई मिली। किशोरी को उसके परिजन तत्काल जिला अस्पताल शहडोल ले आए जहां बुधवार शाम उसकी मौत हो गई।
शुक्ला ने कहा कि प्रथम दृष्टया में यह बात सामने आई कि किशोरी के साथ बलात्कार करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की गई है। इसके बाद प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी आरिफ खान (22) को गिरफ्तार भी कर लिया गया। शुक्ला ने बताया कि आरोपी ने अपना जुल्म कबूल भी लिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (बलात्कार), 302 (हत्या) और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी ने किशोरी को जबरदस्ती ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की। किशोरी के बेहोश हो जाने पर आरोपी ने मृत समझकर उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। बाद में उसकी मौत हो गई।
मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के जैतपुर थाना अंतर्गत एक गांव में 17 वर्षीय छात्रा के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
शहडोल के पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला ने बृहस्पतिवार को बताया कि 11वीं की छात्रा मंगलवार शाम पूजा करने के लिए घर से मंदिर की ओर निकली थी, लेकिन देर शाम तक वह घर नहीं आई। तब परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।
उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह लगभग 6 बजे घर के पास झाड़ियों में बेहोशी की हालत में वह पड़ी हुई मिली। किशोरी को उसके परिजन तत्काल जिला अस्पताल शहडोल ले आए जहां बुधवार शाम उसकी मौत हो गई।
शुक्ला ने कहा कि प्रथम दृष्टया में यह बात सामने आई कि किशोरी के साथ बलात्कार करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की गई है। इसके बाद प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी आरिफ खान (22) को गिरफ्तार भी कर लिया गया। शुक्ला ने बताया कि आरोपी ने अपना जुल्म कबूल भी लिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (बलात्कार), 302 (हत्या) और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी ने किशोरी को जबरदस्ती ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की। किशोरी के बेहोश हो जाने पर आरोपी ने मृत समझकर उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। बाद में उसकी मौत हो गई।
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