Sc Asks Union Of India To Convene Meeting Of Representatives Of Three States On Commuters – एनसीआर में आवाजाही के लिए एक पास, एक नीति बनाई जाए: सुप्रीम कोर्ट




न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 04 Jun 2020 12:17 PM IST

दिल्ली बॉर्डर सील होने के चलते सीमाओं पर लगा जाम (फाइल फोटो)
– फोटो : सुदर्शन झा/जी पाल

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दिल्ली-एनसीआर सीमाएं सील होने के कारण लोगों को हो रही परेशानी को लेकर दाखिल याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सरकार से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के प्रतिनिधियों व अधिकारियों की एक बैठक बुलाने के लिए कहा है। अदालत ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के इन तीन राज्यों के बीच यात्रियों की आवाजाही को लेकर एक आम नीति और कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है। 

जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी हितधारक बैठक करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके। 

बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण दिल्ली-एनसीआर की सीमाएं सील हैं। इसके चलते लोगों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है ताकि लोग आसानी से आवाजाही कर सकें।
 

दिल्ली-एनसीआर सीमाएं सील होने के कारण लोगों को हो रही परेशानी को लेकर दाखिल याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सरकार से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के प्रतिनिधियों व अधिकारियों की एक बैठक बुलाने के लिए कहा है। अदालत ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के इन तीन राज्यों के बीच यात्रियों की आवाजाही को लेकर एक आम नीति और कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है। 

जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी हितधारक बैठक करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके। 

बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण दिल्ली-एनसीआर की सीमाएं सील हैं। इसके चलते लोगों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है ताकि लोग आसानी से आवाजाही कर सकें।

 






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