Pakistan Supreme Court Restrains The High Court From Releasing 290 Terrorists – पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाईकोर्ट को 290 आतंकवादियों को रिहा करने से रोका




ख़बर सुनें

पेशावर हाईकोर्ट की एक पीठ 2014 के पेशावर स्कूल हमले में दोषी ठहराए गए 290 आतंकवादियों और उनके मददगारों की अपील पर विचार कर रही है, जो उन्होंने सैन्य अदालतों द्वारा सुनाई गई अपनी सजा के खिलाफ दायर की है।

पाकिस्तान की संघीय सरकार ने हाईकोर्ट से मामले में बड़ी पीठ के गठन का आग्रह किया था, लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ ने आग्रह को खारिज कर दिया।

संघीय सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई, जहां न्यायाधीश मुशीर आलम और काजी अमीन की पीठ ने मामले तथा हाईकोर्ट को दोषियों को जमानत पर रिहा करने से रोकने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई की।

अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने दलील दी कि 290 दोषियों को जमानत पर रिहा करने का हाईकोर्ट का कोई भी फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ी क्षति पहुंचाएगा। पीठ ने जमानत के खिलाफ याचिका को स्वीकार कर लिया और पेशावर हाईकोर्ट को मामले में गुण-दोष के आधार पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया। इसने सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।

हाईकोर्ट सैन्य अदालतों से दोषी ठहराए गए 70 से अधिक अन्य लोगों की दोषसिद्धि को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर एक अन्य अपील पर भी सुनवाई कर रहा है।

सार

पाकिस्तान की सैन्य अदालतों से दोषी ठहराए गए 290 आतंकवादियों और उनके मददगारों को जमानत पर रिहा करने जा रही हाईकोर्ट को देश की सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रोक दिया। 

विस्तार

पेशावर हाईकोर्ट की एक पीठ 2014 के पेशावर स्कूल हमले में दोषी ठहराए गए 290 आतंकवादियों और उनके मददगारों की अपील पर विचार कर रही है, जो उन्होंने सैन्य अदालतों द्वारा सुनाई गई अपनी सजा के खिलाफ दायर की है।

पाकिस्तान की संघीय सरकार ने हाईकोर्ट से मामले में बड़ी पीठ के गठन का आग्रह किया था, लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ ने आग्रह को खारिज कर दिया।

संघीय सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई, जहां न्यायाधीश मुशीर आलम और काजी अमीन की पीठ ने मामले तथा हाईकोर्ट को दोषियों को जमानत पर रिहा करने से रोकने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई की।

अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने दलील दी कि 290 दोषियों को जमानत पर रिहा करने का हाईकोर्ट का कोई भी फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ी क्षति पहुंचाएगा। पीठ ने जमानत के खिलाफ याचिका को स्वीकार कर लिया और पेशावर हाईकोर्ट को मामले में गुण-दोष के आधार पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया। इसने सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।

हाईकोर्ट सैन्य अदालतों से दोषी ठहराए गए 70 से अधिक अन्य लोगों की दोषसिद्धि को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर एक अन्य अपील पर भी सुनवाई कर रहा है।




Source link

Leave a comment