Office Will Not Be Sealed If Case Of Coronavirus Infection Case Comes After Lockdown – लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया तो सील नहीं होगा ऑफिस




न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 28 Apr 2020 08:42 PM IST

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : पेक्सेल्स

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केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बाद की तैयारियों को लेकर कहा है कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद दोबारा खुलने वाले कार्यालयों में अगर कोरोना वायरस संक्रमण का मामला सामने आता है तो ऑफिस को पूरी तरह सील नहीं किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि कार्यालय की इमारत को सैनिटाइज करने के 12 घंटे के बाद फिर खोला जा सकेगा। 

जानकारी के मुताबिक, सरकार ने फैसला किया है कि किसी कार्यालय में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई मामला सामने आता है तो ऐसी स्थिति में कार्यालय को सील नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका सैनिटाइजेशन करवाने के 12 घंटे बाद कार्यालय को दोबारा खोलने की अनुमति होगी। 

हालांकि, अगर इसके बाद भी मामले सामने आते हैं तो पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि इमारत को तीन महीने के लिए सील करने जैसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय में तकनीकी समिति ने यह सुझाव दिया। 

सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा विशेष ध्यान

लॉकडाउन के बाद कार्यालय खुलेंगे लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, 55 से 60 साल आयु के कर्मचारियों और गर्भवती महिलाओं को घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही कंपनियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करने के लिए प्रोत्साहित करें। 

सार

सरकार ने यह निर्णय आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत लिया है। बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते तीन मई तक लॉकडाउन जारी है। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के अतिरिक्त सभी उद्योग-कार्यालय बंद हैं। 

विस्तार

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बाद की तैयारियों को लेकर कहा है कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद दोबारा खुलने वाले कार्यालयों में अगर कोरोना वायरस संक्रमण का मामला सामने आता है तो ऑफिस को पूरी तरह सील नहीं किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि कार्यालय की इमारत को सैनिटाइज करने के 12 घंटे के बाद फिर खोला जा सकेगा। 

जानकारी के मुताबिक, सरकार ने फैसला किया है कि किसी कार्यालय में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई मामला सामने आता है तो ऐसी स्थिति में कार्यालय को सील नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका सैनिटाइजेशन करवाने के 12 घंटे बाद कार्यालय को दोबारा खोलने की अनुमति होगी। 
हालांकि, अगर इसके बाद भी मामले सामने आते हैं तो पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि इमारत को तीन महीने के लिए सील करने जैसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय में तकनीकी समिति ने यह सुझाव दिया। 

सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा विशेष ध्यान

लॉकडाउन के बाद कार्यालय खुलेंगे लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, 55 से 60 साल आयु के कर्मचारियों और गर्भवती महिलाओं को घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही कंपनियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करने के लिए प्रोत्साहित करें। 




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