अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
Updated Wed, 20 May 2020 12:13 PM IST
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नोएडा प्रशासन ने बुधवार सुबह शहर के लिए चौथे चरण के लॉकडाउन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बहुत कुछ है जो पहले जैसा ही रहने वाला है। वहीं कई ऐसे क्षेत्र हैं जहांं ढील भी दी गई है।
जानिए क्या है नियम
- दिल्ली से सटी नोएडा की सीमाएं अब भी बंद रहेंगी। इसका मतलब है कि अब भी यात्री वाहन और बसों का अंतरराज्यीय आवागमन नहीं होगा। यानी दिल्ली-नोएडा के बीच अब भी आवागमन बंद रहेगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि इसके लिए राज्य सरकार अलग से निर्देश जारी करेगी।
- गौतमबुद्ध नगर में जो भी क्षेत्र कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं उन सब जगहों पर सभी तरह के उद्योग चलेंगे।
- शहरी इलाके में कोई साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे।
- मार्केट में दुकानें 50-50 फीसदी के आधार पर खुलेंगी, यानी आधी दुकानें एक दिन और आधी दुकानें अगले दिन।
- सभी दुकानों को ऐसे समय बंद करना होगा ताकि हर व्यक्ति सात बजे तक अपने घर पहुंच जाए।
- शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक घरों से कोई नहीं निकल सकता।
- मिठाई की दुकानें खोलने की दी अनुमति।
- बारातघर खुलेंगे, लेकिन शादी समारोह के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ेगी, इस समारोह में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे।