New Guidelines Issued For Supreme Court Hearing From 18 May To 19 June – सुप्रीम कोर्ट में 19 जून तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई, नए दिशा-निर्देश जारी




न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 17 May 2020 08:24 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट 18 मई से 19 जून तक सभी मामलों की सुनवाई वीडियो और ऑडियो लिंक के जरिए करेगा। दरअसल कोरोना वायरस के दौरान रविवार को जारी एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में इस बात की जानकारी दी गई। एसओपी के मुताबिक कोर्ट ने ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई में वकीलों और वादियों की मदद के लिए हेल्पलाइन ‘1881’ का भी विस्तार किया है।

बता दें कि लॉकडाउन के दौरान कोर्ट केवल जरूरी मामलों की सुनवाई कर रहा है। इन सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है। ऐसे में नयी एसओपी इसलिए भी खास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को गर्मी की छुट्टियों (ग्रीष्मकालीन अवकाश) को पांच सप्ताह के लिए टालने का निर्णय किया है। अब कोर्ट 18 मई से 19 जून तक काम करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘मौजूदा हालात, कई पक्षों से मिले सुझावों और भारत सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए चीफ जस्टिस आने वाले सप्ताहों में मामलों की सुनवाई के लिए पीठों का गठन करने का निर्देश देते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल अदालतें 18 मई 2020 से 19 जून 2020 तक (दोनों दिन भी शामिल) केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम करेंगी, जो पहले गर्मी की छुट्टियों की अवधि के दौरान है।’’
 

सुप्रीम कोर्ट 18 मई से 19 जून तक सभी मामलों की सुनवाई वीडियो और ऑडियो लिंक के जरिए करेगा। दरअसल कोरोना वायरस के दौरान रविवार को जारी एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में इस बात की जानकारी दी गई। एसओपी के मुताबिक कोर्ट ने ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई में वकीलों और वादियों की मदद के लिए हेल्पलाइन ‘1881’ का भी विस्तार किया है।

बता दें कि लॉकडाउन के दौरान कोर्ट केवल जरूरी मामलों की सुनवाई कर रहा है। इन सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है। ऐसे में नयी एसओपी इसलिए भी खास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को गर्मी की छुट्टियों (ग्रीष्मकालीन अवकाश) को पांच सप्ताह के लिए टालने का निर्णय किया है। अब कोर्ट 18 मई से 19 जून तक काम करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘मौजूदा हालात, कई पक्षों से मिले सुझावों और भारत सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए चीफ जस्टिस आने वाले सप्ताहों में मामलों की सुनवाई के लिए पीठों का गठन करने का निर्देश देते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल अदालतें 18 मई 2020 से 19 जून 2020 तक (दोनों दिन भी शामिल) केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम करेंगी, जो पहले गर्मी की छुट्टियों की अवधि के दौरान है।’’

 




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