पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी
– फोटो : amar ujala
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मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन की मां की एक याचिका पर तमिलनाडु सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया है। नलिनी की मां ने याचिका में कहा है कि उसकी बेटी और पति को उसकी मां और बहन से व्हाट्सएप के जरिए रोजाना 10 मिनट तक बात करने की इजाजत दी जाए।
न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन और न्यायमूर्ति आर हेमलाता की खंडपीठ ने नलिनी की मां द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आज सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए और मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 मई तय की।
याचिकाकर्ता ने मुरुगन के पिता की 27 अप्रैल 2020 को श्रीलंका में मौत का संदर्भ देते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार ने अपने पिता के अंतिम संस्कार का वीडियो व्हाट्सएप पर देखने के उसके अनुरोध को खारिज कर दिया।
उन्होंने यह भी कहा कि नलिनी ने 28 अप्रैल को फोन पर उनसे बात की थी और जेल अधिकारियों और गृह विभाग के समक्ष यह अनुरोध करने को कहा था कि उसे लंदन में रह रही मुरुगन की मां और बहन से रोजाना 10 मिनट व्हाट्सएप के जरिये बात करने की इजाजत दी जाए।
नलिनी के अलावा उसका पति मुरुगन, एजी पेरारीवलन, संथन, जयकुमार, रविचंद्रन और रॉबर्ट पायस राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।