Lockdown 4: Centre Allows Offices, Factories To Open With Staggered Timings, Metro And Air Service Will Be Closed – लॉकडाउन 4.0: कार्यालय, कारखाने फिर से खुलेंगे, जानें और किन चीजों को मिली अनुमति




कोविड-19 को लेकर लगाए गए लॉकडाउन को खत्म होने में मुश्किल से छह घंटे ही बाकी रह गए थे, कि रविवार को सरकार ने इसे फिर से बढ़ाने की घोषणा कर दी। नए आदेश में लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया, लेकिन इसमें कुछ प्रतिबंधों से छूट दी गई है। इसमें कार्यालयों, कारखानों और अन्य औद्योगिक इकाइयों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है।

हवाई यात्रा की तरह, अभी भी मेट्रो सेवाओं को शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है। इस तरह भारी भीड़ जुटने वाली जगहों, शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा हॉल्स को भी खोलने की अनुमति नहीं मिली है। 

रात को लगने वाला कर्फ्यू, जिसमें लोगों के 7 बजे शाम से लेकर 7 बजे सुबह तक आवाजाही को लेकर प्रतिबंध रहता है, वह भी बरकरार रहेगा। साथ ही 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को घरों में रहने को कहा गया है। 

वहीं, जो राज्य बसों का संचालन फिर से शुरू करना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन दिशानिर्देशों में भी अंतर-राज्यीय बस सेवाओं की अनुमति है, बशर्ते इसमें शामिल राज्य अपनी सहमति दें।

इसके अलावा, सरकार ने नाई की दुकानों और ई-कॉमर्स साइट्स जैसे की अमेजन से भी प्रतिबंधों को हटा लिया है। हालांकि, ये छूट सभी पर लागू नहीं हो सकती है।

केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रमुखता दी है, जिससे वे ऐसे क्षेत्रों को तय कर सकें, जिन्हें ग्रीन, ऑरेंज या रेड जोन के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकारों को भी अधिकार दिया गया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह स्कूलों, सैलून, नाई की दुकानों, सिनेमा हॉल, होटल और रेस्तरां प्रतिबंधित करने के पक्ष में हैं। हालांकि, केजरीवाल चाहते थे कि केंद्र शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति दे।

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों ने शॉपिंग मॉल्स को खोलने वाले सुझाव को स्वीकार नहीं किया। लेकिन बाकी चीजों के लिए, मुख्यमंत्रियों के पास यह तय करने की शक्ति होगी कि वे क्या खोल सकते हैं, और कब तक।




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