न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Updated Fri, 29 May 2020 11:13 PM IST
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इससे पहले जारी निर्देश में कहा गया था कि इंदौर जिले की सीमाओं के अंदर समस्त व्यक्तियों के लिए घर के बाहर निकलने पर सर्जिकल मास्क पहनना अनिवार्य होगा, रुमाल या गमछे आदि का मॉस्क के रूप में उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा, इसको मॉस्क की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। नियम उल्लंघन करने पर जुर्माना देना पड़ेगा। सांसद शंकर लालवानी भी मास्क के तौर पर गमछा या रुमाल के उपयोग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गमछे के प्रयोग को सही करार दे रहें है। कलेक्टर ने इसे प्रतिबंधित किया है। किसकी बात मानी जाए। यानी हर किसी को हर दिन मास्क खरीदना और डिस्पोज करना होगा।
जिला प्रशासन के आदेश की जानकारी मुझे मिली है जिसमें गमछे पर भी स्पॉट फाइन का जिक्र है। गमछे, रुमाल आदि से मुंह ढांकने की अनुमति रहेगी ,और इस विषय में संशोधित आदेश जल्द ही निकाला जाएगा। पीएम मोदी ने भी देश की जनता से गमछा या रुमाल का उपयोग मास्क के तौर करने की अपील की थी। इंदौर के कलेक्टर ने बगैर अनुमति के कोई भी संस्थान, कार्यालय और दुकान आदि को अनाधिकृत रूप से खोले जाने पर भी स्पॉट फाइन और अन्य कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर स्पॉट फाईन के भी निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में शुक्रवार को जारी आदेशानुसार नगर निगम इंदौर शहर क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम, जिले के अन्य नगरीय निकायों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा अपने अधीनस्थों को लिखित आदेशों के माध्यम से डेलीगेशन के तहत स्पॉट फाईन करने का अधिकार सौंप सकेंगे। किसी कार्यक्षेत्र जैसे व्यवसायिक संस्थान, दुकान, कार्यालय आदि के अंदर उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्था प्रभारी, व्यक्ति के विरुद्ध एक हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूल करेगा।