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Govt Issues Sop For Return Of Indians Stranded Abroad – विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किया एसओपी




न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 05 May 2020 08:53 PM IST

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के बाहर फंसे भारतीय नागरिकों की आवाजाही के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। एक आदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि संकटग्रस्त मामलों को भारत लौटने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। जिसमें प्रवासी श्रमिक, जिनका काम बंद है और जो अल्पकालिक वीजा की समाप्ति का सामना कर रहे हैं। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, परिवार के सदस्य की मृत्यु के कारण भारत लौटने वाले व्यक्तियों और छात्रों को भी वरीयता दी जाएगी। 

प्राप्त पंजीकरणों के आधार पर, विदेश मंत्रालय ऐसे सभी यात्रियों की उड़ान या जहाज के अनुसार डेटाबेस तैयार करेगा, जिसमें नाम, आयु, लिंग, मोबाइल फोन नंबर, निवास स्थान, अंतिम गंतव्य का स्थान और पीसीआर परीक्षण की जानकारी शामिल होगी। यह डेटाबेस विदेश मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पहले साझा किया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के बाहर फंसे भारतीय नागरिकों की आवाजाही के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। एक आदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि संकटग्रस्त मामलों को भारत लौटने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। जिसमें प्रवासी श्रमिक, जिनका काम बंद है और जो अल्पकालिक वीजा की समाप्ति का सामना कर रहे हैं। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, परिवार के सदस्य की मृत्यु के कारण भारत लौटने वाले व्यक्तियों और छात्रों को भी वरीयता दी जाएगी। 

प्राप्त पंजीकरणों के आधार पर, विदेश मंत्रालय ऐसे सभी यात्रियों की उड़ान या जहाज के अनुसार डेटाबेस तैयार करेगा, जिसमें नाम, आयु, लिंग, मोबाइल फोन नंबर, निवास स्थान, अंतिम गंतव्य का स्थान और पीसीआर परीक्षण की जानकारी शामिल होगी। यह डेटाबेस विदेश मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पहले साझा किया जाएगा।




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