Curfew Extended Till June 30 In Thess Districts Of Himachal – हिमाचल के इन जिलों में 30 जून तक बढ़ा कर्फ्यू, आदेश जारी




अमर उजाला नेटवर्क, हमीरपुर/सोलन
Updated Mon, 25 May 2020 08:14 PM IST

कर्फ्यू ढील के दौरान खरीदारी करते लोग
– फोटो : अमर उजाला

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हिमाचल के विभिन्न जिलों ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कर्फ्यू को 30 जून तक बढ़ा दिया है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के चलते हमीरपुर जिला में जारी निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) को 30 जून तक बढ़ा दिया है। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं।

पूरे जिला में यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। वहीं सोलन जिले में भी कर्फ्यू 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्फ्यू को 30 जून तक बढ़ा दिया है।

इन आदेशों के अनुसार सोलन जिले में कर्फ्यू ढील पहले की तरह सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक ही रहेगी। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 जून तक प्रभावी रहेंगे।

इसी तरह मंडी जिले में भी कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि 30 जून ही नहीं जब तक जरूरत महसूस की जाएगी धारा 144 लागू रहेगी। इसी तरह सिरमौर जिले में भी कर्फ्यू को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। डीसी सिरमौर आरके परुथी ने इसकी पुष्टि की है। शिमला में भी 30 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। 

सरकारी कार्यालयों में मंगलवार से रोस्टर के अनुसार 30 के बजाय अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के50 फीसदी कर्मचारी आएंगे। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों के आने-जाने और लंच का समय अलग-अलग होगा। नियंत्रण अधिकारी इनकी हाजिरी लगाएंगे। जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आएंगे, वे अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट रहेगी। क्लास एक और दो के सभी अधिकारी पहले ही तरह दफ्तर आएंगे।

इस दौरान वाहनों की ज्यादा से ज्यादा पूलिंग के लिए भी कहा गया है। कार्यालयों को नियमित अंतराल पर सैनिटाइज कराने, कर्मचारियों को मास्क पहनने और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। यह आदेश सिर्फ सामान्य क्षेत्रों में लागू होंगे। कंटेनमेंट जोन के कार्यालयों के अलावा सभी निजी व सरकारी शैक्षणिक संस्थानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसे सभी संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

हिमाचल के विभिन्न जिलों ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कर्फ्यू को 30 जून तक बढ़ा दिया है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के चलते हमीरपुर जिला में जारी निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) को 30 जून तक बढ़ा दिया है। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं।

पूरे जिला में यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। वहीं सोलन जिले में भी कर्फ्यू 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्फ्यू को 30 जून तक बढ़ा दिया है।

इन आदेशों के अनुसार सोलन जिले में कर्फ्यू ढील पहले की तरह सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक ही रहेगी। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 जून तक प्रभावी रहेंगे।

इसी तरह मंडी जिले में भी कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि 30 जून ही नहीं जब तक जरूरत महसूस की जाएगी धारा 144 लागू रहेगी। इसी तरह सिरमौर जिले में भी कर्फ्यू को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। डीसी सिरमौर आरके परुथी ने इसकी पुष्टि की है। शिमला में भी 30 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। 


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