डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का जेल की सलाखों से बाहर आने का सपना एक बार फिर टूट गया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की मां नसीब कौर ने बेटे की पैरोल के लिए आवेदन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए पैरोल देने की मांग की थी। सुनारिया जेल प्रशासन से होते हुए पैरोल की अर्जी सरकार तक पहुंची।
सरकार ने शुक्रवार को जेल प्रशासन की ओर से आए राम रहीम की मां के आवेदन को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल में ही रहना होगा। सरकार के फैसले से डेरा प्रमुख का सपना फिर टूट गया है, क्योंकि इससे पहले भी वह जेल से बाहर आने के लिए कई बार पैरोल की मांग कर चुका है।
बता दें कि राम रहीम तीन सप्ताह की पैरोल चाहता था। उसकी मां नसीब कौर ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए पैरोल के लिए एक सप्ताह पहले आवेदन किया था। लेकिन सरकार डेरा प्रमुख को पैरोल देकर कानून व्यवस्था के मद्देनजर कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती। वर्तमान में कोरोना संकट के चलते राम रहीम को पैरोल देना और भी बड़ी मुसीबत बन सकता है।
सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट व अन्य सभी पहलुओं को देखते हुए उसकी पैरोल की अर्जी खारिज कर दी है।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का जेल की सलाखों से बाहर आने का सपना एक बार फिर टूट गया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की मां नसीब कौर ने बेटे की पैरोल के लिए आवेदन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए पैरोल देने की मांग की थी। सुनारिया जेल प्रशासन से होते हुए पैरोल की अर्जी सरकार तक पहुंची।
सरकार ने शुक्रवार को जेल प्रशासन की ओर से आए राम रहीम की मां के आवेदन को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल में ही रहना होगा। सरकार के फैसले से डेरा प्रमुख का सपना फिर टूट गया है, क्योंकि इससे पहले भी वह जेल से बाहर आने के लिए कई बार पैरोल की मांग कर चुका है।
बता दें कि राम रहीम तीन सप्ताह की पैरोल चाहता था। उसकी मां नसीब कौर ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए पैरोल के लिए एक सप्ताह पहले आवेदन किया था। लेकिन सरकार डेरा प्रमुख को पैरोल देकर कानून व्यवस्था के मद्देनजर कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती। वर्तमान में कोरोना संकट के चलते राम रहीम को पैरोल देना और भी बड़ी मुसीबत बन सकता है।
सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट व अन्य सभी पहलुओं को देखते हुए उसकी पैरोल की अर्जी खारिज कर दी है।
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