न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 06 Jun 2020 03:42 PM IST
सुप्रीम कोर्ट और प्रवासी मजदूर
– फोटो : अमर उजाला
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केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि जब भी जरूरत होती है, प्रवासियों को भोजन, पेयजल, दवाइयां, कपड़े, चप्पल और अन्य जरूरी चीजें आवश्यकतानुसार मुफ्त में मुहैया कराई जाती हैं।
‘SC was fully satisfied the way Centre has acted&discharged its obligations in the best interest of citizens most scientifically&based on collective decisions taken by Executive at Centre&state level in consultation&advise of experts in each field,’ Centre stated in its affidavit pic.twitter.com/M07Voqp6N6
— ANI (@ANI) June 6, 2020
हलफनामे के मुताबिक केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकार और रेलवे भोजन और पानी मुफ्त उपलब्ध कराते हैं। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के अलावा एक जून तक, रेलवे ने 1.63 करोड़ भोजन और 2.10 करोड़ से अधिक पैक पेयजल की बोतलें बांटी है।
केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि केंद्र, राज्य सरकारों, सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और पूरे देश ने इस अभूतपूर्व कोरोना महामारी से निपटने और जीवन के हर पहलू की देखभाल करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया है।’