न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 27 Apr 2020 08:40 PM IST
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शाहरुख ने याचिका में कहा है कि जेल में क्षमता से अधिक संख्या में कैदियों को रखा गया है, जिसके कारण कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, इसिलए उसे जमानत दी जाए।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चल रही सुनवाई में जस्टिस संजीव सचदेवा ने इस मामले के जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर बुधवार तक जमानत याचिका पर जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है।
शाहरुख के वकील असगर खान और अब्दुल ताहिर खान ने मामले में एफआईआर दर्ज करने में दो दिन की देरी की बात कहते हुए भी जमानत की मांग की। वकील ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण शाहरुख का जेल में रहना सुरक्षित नहीं है।
उन्होंने कहा कि जेल में कैदियों की अत्यधित भीड़भाड़ के कारण आपस में सामाजिक दूरी बनाए रखना संभव नहीं है, इसलिए शाहरुख को जमानत पर रिहा किया जाए।
जमानत याचिका में इस बात का भी हवाला दिया गया कि शाहरुख पिछले एक महीने से जेल में बंद है। मालूम हो कि पिछले दिनों उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान शाहरुख ने हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर सरे आम बंदूक तान दी थी। इस घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी।
इसके बाद शाहरुख को तीन मार्च को उत्तर प्रदेश के शामली जिले से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।