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इस बीच, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने अपने-अपने यहां 8 जून से शुरू की जा रही सेवाओं के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि, इन राज्यों में कुछ धार्मिक स्थलों ने अभी खोलने का फैसला नहीं किया है। महाराष्ट्र और गोवा की सरकारें भी अपने यहां धार्मिक स्थल नहीं खोलेंगी। वहीं, तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, स्वीमिंग पूल, जिम, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल और राजनीतिक सभाएं और गतिविधियों को शुरू करने पर फैसला होगा। उल्लेखनीय है कि 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन-5.0 के दौरान पाबंदी सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेंगी। देशभर में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक पाबंदी पहले की तरह की बरकरार रहेगी।
होटल-रेस्तरां पहचान पत्र लेकर जाएं
स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में छह फीट की दूरी, चेहरे पर मास्क, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। इन जगहों पर जाने वालों को आरोग्य सेतु एप साथ रखना होगा। होटल और रेस्तरां मालिकों को आगंतुकों के आधार कार्ड नंबर, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, विदेश यात्रा और बीमारी का ब्योरा समेत पूरी जानकारी रखनी होगी। गेट पर सैनिटाइजर रखना और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। पार्किंग एरिया में भी सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखना होगा। थूकने की सख्त मनाही है। भुगतान को डिजिटल मोड में किया जाए। होटलों में आने वालों की वस्तुओं को भी सैनिटाइज करना होगा। होटल कर्मियों को दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। रेस्तरां में बैठने की क्षमता 50 फीसदी तक रखनी होगी। रेस्तरां और होटलों में डिस्पोजेबल मेन्यू रखने होंगे और कपड़े की नैपकिन के बजाय डिस्पोजेबल नैपकिन का इस्तेमाल करना होगा। गेमिंग और बच्चों के मनोरंजन वाले हिस्सों को फिलहाल बंद रखना होगा। लिफ्ट में अधिकतम संख्या तय हो, ताकि सामाजिक दूरी का पालन हो।
धार्मिक स्थल: मूर्तियों और प्रतिमाओं को छूने की मनाही
धार्मिक स्थलों में अंदर जाने के लिए लोगों को जूते-चप्पल अपने वाहन में ही छोड़ना होगा। जरूरी हुआ तो अलग रखे जा सकते हैं। यहां पर बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। यहां भी चेहरे पर मास्क या शील्ड लगाना अनिवार्य होगा। भीड़ को नियंत्रित करना होगा। इसके अलावा सामुदायिक किचन, लंगर, अन्नदान या किसी भी तरह के भंडारे में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। धार्मिक स्थानों पर हाथ में प्रसाद या जल देने पर रोक रहेगी। साथ ही किसी तरह के बडे़ जुटाव पर रोक रहेगी। भजन-कीर्तन या गीत-संगीत वाले सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सिर्फ रिकॉर्डेड संगीत बजाए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए कॉमन चटाई नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपने साथ चटाई लेकर आनी होगी, जिस पर वे प्रार्थना कर सकेंगे। मूर्तियों, प्रतिमाओं और पवित्र किताबों को छूने की मनाही है। पूरे परिसर को बार-बार सैनिटाइज किया जाएगा।
आज से देशभर के 820 दर्शनीय स्मारक भी खुलेंगे
केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने रविवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के देशभर में 820 स्मारकों को सोमवार से पर्यटकों के लिए खोले जाने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली में हौज खास एन्क्लेव स्थित नीला मस्जिद और लाल गुंबद समेत सिर्फ उन्हीं स्मारकों को खोले जाने की अनुमति दी गई है, जहां धार्मिक गतिविधियां होती हैं। बताया जा रहा है कि पर्यटकों को स्मारक घूमने के लिए ई-टिकट और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोरोना के प्रकोप के चलते एहतियातन बीते 17 मार्च से एएसआई ने अपने 3,691 स्मारकों और स्थलों को बंद कर दिया था।
दिल्ली: सीमा खुलेगी, होटल और सभागार नहीं खुलेंगे
राजधानी दिल्ली को पहले ही लगभग पूरी तरह से खोल दिया गया है। अब 8 जून से रेस्तरां, मॉल और धार्मिक स्थान खोले जा रहे हैं। एनसीआर से सटी सीमाओं को भी खोला जाएगा। इससे गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद के लोग आसानी से दिल्ली आ सकेंगे। फिलहाल होटल और बैंक्विट हॉल नहीं खुलेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि जिस तरह कोरोना केस बढ़ रहे हैं इनका इस्तेमाल मरीजों के लिए करना पड़ सकता है। नाई की दुकानों, सैलून और ब्यूटी पार्लर पहले ही खोले जा चुके हैं। स्पा और जिम अभी बंद रहेंगे। ऑटो और ई रिक्शा में एक सवारी की पाबंदी दिल्ली में पहले ही खत्म हो चुकी है। अब ऑटो और ई-रिक्शा में एक से ज्यादा सवारी बैठ रही हैं।
सुरक्षा के लिए….ध्यान रखें..
- आपके आसपास कोई भी बिना लक्षणों वाला कोविड-19 मरीज हो सकता है और वह आपको संक्रमित करने में सक्षम है।
- आप भी कोविड-19 के बिना लक्षणों वाले मरीज हो सकते हैं और आप अपने आसपास के सभी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं।
- आप सूझबूझ का परिचय देते हुए खुद को तैयार करें और न संक्रमित हों और न ही किसी दूसरे को संक्रमित करें।
संक्रमण के खतरे को देखते हुए 65 या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम के बच्चों और मधुमेह, किडनी या अन्य संबंधित बीमारी से ग्रस्त रोगियों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है।
रेस्तरां: होम डिलीवरी घर के मुख्य गेट तक
हर रेस्तरां पर कोविड-19 के नियमों की जानकारी से संबंधित पोस्टर लगे होने चाहिएं। रेस्तरां संचालकों को खाने की होम डिलीवरी घर के मुख्य द्वार तक ही करने को कहा गया है। ग्राहक को सीधे खाने का पैकेट देने से मनाही है। होम डिलीवरी करने वाले स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य है। स्टाफ को दस्ताने, मास्क और फेस शील्ड जैसे सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे। आगंतुकों, स्टाफ के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकासी गेट की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिक स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।
एसी 30 डिग्री तक ही चलानी होगी
होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में 24-30 डिग्री सेल्सियस तक ही ऐसी चलाने की अनुमति होगी। वहीं सापेक्ष आद्रता को 40-70 फीसदी रखना होगा। इसके अलावा जितना अधिक संभव हो ताजी हवा की आवाजाही सुनिश्चित करनी होगी। मॉल, होटल और रेस्तरां के भीतर क्रॉस वेंटिलेशन भी पर्याप्त होना चाहिए।
दफ्तर: उम्रदराज कर्मियों, गर्भवती महिलाओं को न बुलाएं
कंटेनमेंट जोन में दफ्तर बंद रहेंगे। इस जोन से बाहर के दफ्तरों में उम्रदराज कर्मचारियों, गर्भवती महिलाओं या इलाज करा रहे कर्मचारियों को नहीं बुलाया जाए। सिर्फ बिना लक्षण वाले कर्मचारी ही दफ्तर आएं। कंटेनमेंट जोन से आने वाला कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देगा और तब तक दफ्तर नहीं आएगा, जब तक कि कंटेनमेंट जोन खत्म नहीं हो जाता। कंटेनमेंट जोन से आने वाले ड्राइवरों को भी इजाजत नहीं है। वाहनों को लगातार कीटाणुरहित किया जाए। मास्क, सामाजिक दूरी के साथ अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करें। दफ्तर के अंदर भी छह फुट की दूरी जरूरी है। मीटिंग से बचें। जरूरी हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करें। अधिकतर काम घर से ही कराने की सलाह दी गई है। कोरोना के एक या दो केस मिलते हैं तो दफ्तर बंद करने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा मिलने पर 48 घंटे के लिए पूरा दफ्तर या जहां केस मिले हैं, इमारत के उस ब्लॉक को सील कर दें और अच्छी तरह से सैनिटाइज कराएं।