Nirav Modi Cites Rats And Insects In Aurthor Road Jail Of Mumbai To Avoid Extradition – प्रत्यर्पण से बचने को नीरव का नया पैंतरा, मुंबई की जेल में चूहे-कीड़े होने की बात कही




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धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग (धनशोधन) के आरोपों से घिरे भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण मामले की ब्रिटेन की अदालत में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के चौथे दिन इस दौरान नीरव मोदी ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए नया पैंतरा अपनाते हुए मुंबई की जेलों में चूहे और कीड़े होने की बात कही। बता दें कि भारत ने ब्रिटिश अदालत को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल की बैरक संख्या 12 का पूरा विवरण दिया है जहां प्रत्यर्पण के बाद मोदी को रखा जाना है। 

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की वकील क्लेयर मोंगटोमरी ने प्रत्यर्पण ट्रायल के चौथे दिन मुंबई की ऑर्थर रोड जेल की खराब स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि वहां कथित तौर पर चूहे, कीड़े, खुली नालियां हैं और जेल के पास की बस्तियों का शोर वहां तक आता है। अगर ऐसी स्थिति में उसता प्रत्यर्पण किया जाता है तो यहा मोदी के मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा।  बता दं कि भारत की जेलों की स्थिति ब्रिटेन में प्रत्यर्पण के मामलों में अक्सर मुख्य बिंदु बनती है। 

इससे पहले शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में भी यही हुआ था। इस मुद्दे को विजय माल्या के मामले में विस्तृत रूप से पेश किया गया था। हालांकि, इस मामले में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भारत के आश्वासनों और प्रस्तुत विवरणों को सही ठहराया। ब्रिटेन में ऐसे प्रत्यर्पण के लिए इनकार कर दिया जाता है अगर प्रत्यर्पण की मांग करने वाला देश में प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के मानवाधिकारों के लिए कोई जोखिम हो। 

इससे पहले सुनवाई कर रही अदालत ने एक वीडियो चलाया, जिसमें नीरव की कंपनियों से जुड़े तथाकथित ‘सिर्फ नाम के निदेशकों’ ने कैमरे के सामने आरोप लगाया है कि उन्हें चोरी के आरोपों में फंसाने और जान से मारने तक की धमकियां दी गई थीं। सीबीआई ने ‘सिर्फ नाम के इन निदेशकों’ का वीडियो ब्रिटेन की अदालत को सौंपा था। 

इस सप्ताह सुनवाई के दौरान लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में दिखाए गए इस वीडियो में छह भारतीयों को सुना जा सकता है। उनमें से हर एक ने दुबई छोड़ने और मिस्र के काहिरा जाने के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार वहां उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और नीरव के भाई नेहाल मोदी ने संदिग्ध कागजातों पर कथित रूप से उनकी मर्जी के खिलाफ हस्ताक्षर कराए।

जून 2018 को रिकॉर्ड किए गए वीडियो में एक व्यक्ति कह रहा है, ‘मेरा नाम आशीष कुमार मोहनभाई लाड है, मैं हांगकांग की सनशाइन जेम्स लिमिटेड और दुबई की यूनिटी ट्रेडिंग फजे का सिर्फ नाम का मालिक हूं।’ उसने कहा, ‘नीरव मोदी ने मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि वह मुझे चोरी के मामले में फंसा देगा। उसने भद्दे शब्द इस्तेमाल किए… मुझसे कहा कि वह मुझे मरवा डालेगा…।’

बता दें कि नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक से दो अरब डालर के कर्ज की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी है और उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। नीरव लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में अपने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है।

वह दक्षिण-पश्चिम लंदन में वैंड्सवर्थ जेल में अपने कमरे से वीडियो लिंक के माध्यम से अदालती कार्यवाही में शामिल हो रहा है। उसे पिछले साल मार्च में गिरफ्तार करने के बाद से जेल में रखा गया है। वह पिछले साल से जमानत के बार-बार प्रयास कर चुका है लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया, क्योंकि उसके देश छोड़कर भाग जाने का खतरा है।

धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग (धनशोधन) के आरोपों से घिरे भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण मामले की ब्रिटेन की अदालत में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के चौथे दिन इस दौरान नीरव मोदी ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए नया पैंतरा अपनाते हुए मुंबई की जेलों में चूहे और कीड़े होने की बात कही। बता दें कि भारत ने ब्रिटिश अदालत को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल की बैरक संख्या 12 का पूरा विवरण दिया है जहां प्रत्यर्पण के बाद मोदी को रखा जाना है। 

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की वकील क्लेयर मोंगटोमरी ने प्रत्यर्पण ट्रायल के चौथे दिन मुंबई की ऑर्थर रोड जेल की खराब स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि वहां कथित तौर पर चूहे, कीड़े, खुली नालियां हैं और जेल के पास की बस्तियों का शोर वहां तक आता है। अगर ऐसी स्थिति में उसता प्रत्यर्पण किया जाता है तो यहा मोदी के मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा।  बता दं कि भारत की जेलों की स्थिति ब्रिटेन में प्रत्यर्पण के मामलों में अक्सर मुख्य बिंदु बनती है। 

इससे पहले शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में भी यही हुआ था। इस मुद्दे को विजय माल्या के मामले में विस्तृत रूप से पेश किया गया था। हालांकि, इस मामले में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भारत के आश्वासनों और प्रस्तुत विवरणों को सही ठहराया। ब्रिटेन में ऐसे प्रत्यर्पण के लिए इनकार कर दिया जाता है अगर प्रत्यर्पण की मांग करने वाला देश में प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के मानवाधिकारों के लिए कोई जोखिम हो। 


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‘नीरव मोदी ने मुझे फोन किया और मरवा डालने की धमकी दी’




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