Maximum 50 People At Weddings 20 In Last Rite Rituals Jharkhand New Guidelines – झारखंडः सरकार ने अनलॉक-1 के लिए नए दिशानिर्देश किए जारी, बंद रहेंगे धार्मिक स्थल




न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Updated Fri, 05 Jun 2020 04:58 PM IST

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
– फोटो : PTI

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झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए लॉक डाउन से संबंधित दिशा निर्देशों के तहत राज्य के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियम के तहत राज्य में अनलॉक-1 अथवा लॉकडाउन-पांच में किसी विवाह कार्यक्रम में 50 से अधिक और किसी के अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ मामलों में राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है, जिसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है की पूर्व की भांति सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

राज्य सरकार द्वारा जिन गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति प्रदान की गई है, उनमें आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर 9 बजे शाम से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा, सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है। इनमें कहा गया है कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य कार्यों के लिए बड़ी संख्या में लोगों का जमा होना निषिद्ध बना रहेगा।

दिशानिर्देशों के अनुसार निजी वाहनों व टैक्सी द्वारा राज्य में व्यक्तियों के प्रवेश के लिए ई प्रवेश पास की आवश्यकता बनी रहेगी। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू और तंबाकू उत्पादों का सेवन वर्जित है। ऐसे ही अन्य दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जो 04.06.2020 से 30.06.2020 तक की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए लॉक डाउन से संबंधित दिशा निर्देशों के तहत राज्य के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियम के तहत राज्य में अनलॉक-1 अथवा लॉकडाउन-पांच में किसी विवाह कार्यक्रम में 50 से अधिक और किसी के अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ मामलों में राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है, जिसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है की पूर्व की भांति सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

राज्य सरकार द्वारा जिन गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति प्रदान की गई है, उनमें आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर 9 बजे शाम से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा, सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है। इनमें कहा गया है कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य कार्यों के लिए बड़ी संख्या में लोगों का जमा होना निषिद्ध बना रहेगा।

दिशानिर्देशों के अनुसार निजी वाहनों व टैक्सी द्वारा राज्य में व्यक्तियों के प्रवेश के लिए ई प्रवेश पास की आवश्यकता बनी रहेगी। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू और तंबाकू उत्पादों का सेवन वर्जित है। ऐसे ही अन्य दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जो 04.06.2020 से 30.06.2020 तक की अवधि के लिए लागू रहेंगे।




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