Jamia Violence 15 December Sharjeel Imam Charge Sheeted For Giving Seditious Speech And Abetting Riots – जामिया हिंसाः शरजील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दायर, देशविरोधी भाषण और दंगा भड़काने के लगे आरोप




न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 18 Apr 2020 12:40 PM IST

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दिल्ली स्थित जामिया विश्वविद्यालय में 15 दिसंबर 2019 को हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने शरजील को भड़काऊ भाषण देने और दंगे उकसाने के लिए आरोपी बनाया है।

शरजील इमाम को जामिया में 13 दिसंबर को भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए और 153ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
 

बता दें कि शाहीन बाग में प्रदर्शन के समन्वयक और देशद्रोह के आरोपी जेएनयू के शोधार्थी शरजील इमाम को इससे पहले दिल्ली पुलिस ने पांच दिन की रिमांड पर लिया था। तब पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों ने शरजील को गद्दार बताते हुए नारे लगाए थे।

पोस्टर लगाकर उसे सख्त सजा देने की मांग की गई थी। भारी विरोध और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल और सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। शरजील के खिलाफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली असम और अन्य राज्यों में भी देशद्रोह सहित संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं।

बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे पटना से दिल्ली लाई थी। दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शरजील इमाम को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ 15 दिसंबर को हिंसक प्रदर्शनों से संबंधित एक अन्य मामले में 17 फरवरी को दिल्ली पुलिस की एक दिन की हिरासत में भेजा गया था।

यह हिंसक प्रदर्शन साउथ दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में हुआ था। पुलिस ने अदालत को  बताया था कि इस हिंसा मामले में एक अन्य आरोपी फुरकान ने अपने बयान में खुलासा किया कि उसे इमाम के भाषणों ने उकसाया था। इस तर्क को रखते हुए पुलिस ने इमाम से हिरासत में पूछताछ की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने शरजील को एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। 

दिल्ली स्थित जामिया विश्वविद्यालय में 15 दिसंबर 2019 को हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने शरजील को भड़काऊ भाषण देने और दंगे उकसाने के लिए आरोपी बनाया है।

शरजील इमाम को जामिया में 13 दिसंबर को भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए और 153ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
 


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