Covid19,madhya Pradesh Government Issued Epass For People Stranded Inside And Outside The State – राहत: मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में फंसे राज्य के लोगों के लिए की ई-पास की व्यवस्था




न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Updated Mon, 27 Apr 2020 02:30 AM IST

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देशभर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने एक राहत भरी खबर दी है। इसके अंतर्गत अब प्रदेश के अंदर एवं बाहर फंसे लोगों के आवागमन के लिए  ई-पास जारी किया गया है।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन  

वे लोग जो जिलों में लॉकडाउन के करण रुके हुए हैं तथा अपने संसाधनों से वापस अपने घर जाना चाहते हैं वे अपना आवेदन https://mapit.gov.in/covid-19/ इस वेबसाइट पर कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद संबंधित जिलों द्वारा ई-पास जारी किया जाएगा।

इसी प्रकार प्रदेश के बहार रूके लोग अपने संसाधन से अगर अपने प्रदेश आना चाहते हैं तो वे भी उक्त पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगे तथा वे जिस जिले से वापस आ रहे हैं उन्हें उस जिले के अधिकारी द्वारा ई-पास जारी किया जा सकेगा।

इंदौर, भोपाल और उज्जैन के लोगों के लिए शर्तों के साथ जारी होगा ई-पास

उपरोक्त सुविधाएं इंदौर, भोपाल और उज्जैन के लोगों के लिए नहीं हैं। इन शहरों के लोगों के लिए मात्र पारिवारिक सदस्यों की मृत्युपर चिकित्सीय आकस्मिकता एवं विशेष परिस्थितियों में  ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा कंटन्मेंट क्षेत्रों से भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों का रिकार्ड रखा जाएगा एवं आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा। उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन भी किया जाएगा।

देशभर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने एक राहत भरी खबर दी है। इसके अंतर्गत अब प्रदेश के अंदर एवं बाहर फंसे लोगों के आवागमन के लिए  ई-पास जारी किया गया है।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन  

वे लोग जो जिलों में लॉकडाउन के करण रुके हुए हैं तथा अपने संसाधनों से वापस अपने घर जाना चाहते हैं वे अपना आवेदन https://mapit.gov.in/covid-19/ इस वेबसाइट पर कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद संबंधित जिलों द्वारा ई-पास जारी किया जाएगा।

इसी प्रकार प्रदेश के बहार रूके लोग अपने संसाधन से अगर अपने प्रदेश आना चाहते हैं तो वे भी उक्त पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगे तथा वे जिस जिले से वापस आ रहे हैं उन्हें उस जिले के अधिकारी द्वारा ई-पास जारी किया जा सकेगा।

इंदौर, भोपाल और उज्जैन के लोगों के लिए शर्तों के साथ जारी होगा ई-पास

उपरोक्त सुविधाएं इंदौर, भोपाल और उज्जैन के लोगों के लिए नहीं हैं। इन शहरों के लोगों के लिए मात्र पारिवारिक सदस्यों की मृत्युपर चिकित्सीय आकस्मिकता एवं विशेष परिस्थितियों में  ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा कंटन्मेंट क्षेत्रों से भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों का रिकार्ड रखा जाएगा एवं आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा। उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन भी किया जाएगा।




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