अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Updated Sat, 23 May 2020 12:35 AM IST
दिल्ली में अब शराब की निजी दुकानें खोलने की अनुमति मिल गई है। दो सप्ताह पूर्व सरकारी और निगमों की शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति मिली थी। अब आबकारी विभाग ने दिल्ली में 66 निजी दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। सभी दुकानें शनिवार से खुल जाएंगी। शराब की बिक्री पर 70 प्रतिशत स्पेशल कोरोना सेस प्रतिदिन सरकार के पास जमा करना होगा। निजी दुकानें भी ऑड-ईवन नंबर की तर्ज पर खुलेंगी।
आबकारी विभाग ने पहले निगमों की 172 शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी, फिर अन्य सरकारी दुकानों को ऑड-ईवन की तर्ज पर खोलने की अनुमति मिली। दुकानें खोलने के तीसरे चरण में 66 निजी दुकानों को भी ऑड-ईवन की तर्ज पर शनिवार से खोलने की अनुमति दे दी है। इन दुकानों को अतिरिक्त आबकारी आयुक्त को कंटेनमेंट (सील) जोन में नहीं होने संबंधी सूचना देनी थी। इसकी पुष्टि होने के बाद ही दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।
70 प्रतिशत कोरोना सेस ऑनलाइन वसूला जाएगा। राजस्व विभाग प्रतिदिन राजस्व वसूली की प्रक्रिया अपना रहा है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर ही दुकान के सामने बैरिकेडिंग करने व मार्शल नियुक्त करने को कहा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। गलत सूचना देकर शराब की दुकान खोलने पर दुकानदार के खिलाफ करवाई की जाएगी।
सार
- दो सप्ताह पूर्व सरकारी और निगमों की शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति मिली थी
- अब आबकारी विभाग ने दिल्ली में 66 निजी दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है
- सभी दुकानें आज से खुल जाएंगी।
विस्तार
दिल्ली में अब शराब की निजी दुकानें खोलने की अनुमति मिल गई है। दो सप्ताह पूर्व सरकारी और निगमों की शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति मिली थी। अब आबकारी विभाग ने दिल्ली में 66 निजी दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। सभी दुकानें शनिवार से खुल जाएंगी। शराब की बिक्री पर 70 प्रतिशत स्पेशल कोरोना सेस प्रतिदिन सरकार के पास जमा करना होगा। निजी दुकानें भी ऑड-ईवन नंबर की तर्ज पर खुलेंगी।
आबकारी विभाग ने पहले निगमों की 172 शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी, फिर अन्य सरकारी दुकानों को ऑड-ईवन की तर्ज पर खोलने की अनुमति मिली। दुकानें खोलने के तीसरे चरण में 66 निजी दुकानों को भी ऑड-ईवन की तर्ज पर शनिवार से खोलने की अनुमति दे दी है। इन दुकानों को अतिरिक्त आबकारी आयुक्त को कंटेनमेंट (सील) जोन में नहीं होने संबंधी सूचना देनी थी। इसकी पुष्टि होने के बाद ही दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।
70 प्रतिशत कोरोना सेस ऑनलाइन वसूला जाएगा। राजस्व विभाग प्रतिदिन राजस्व वसूली की प्रक्रिया अपना रहा है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर ही दुकान के सामने बैरिकेडिंग करने व मार्शल नियुक्त करने को कहा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। गलत सूचना देकर शराब की दुकान खोलने पर दुकानदार के खिलाफ करवाई की जाएगी।
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