Delhi Govt To Follow Mha Guidelines For Red Zones Of Capital During Lockdown – दिल्ली में आज से इन चीजों में मिलेगी छूट, कंटेनमेंट जोन को राहत नहीं




न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 04 May 2020 12:25 AM IST

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दिल्ली सरकार ने रेड जोन में आने वाले क्षेत्रों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई रियायतों को लागू करने का फैसला लिया है। सोमवार से सभी सुरक्षा इंतजामों के साथ गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट को दिल्ली के रेड जोन इलाकों में लागू किया जाएगा। 

हालांकि घरेलू सहायिकाओं या घरों में काम करने के लिए आने वालों को सोसायटी में प्रवेश देना है या नहीं, इसका निर्णय सरकार ने आरडब्ल्यू पर छोड़ दिया है। 

मालूम हो कि देश भर में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को दूसरी बार 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में कुछ रियायत भी देने का फैसला लिया है। 

इन रियायतों के बाद दिल्ली की जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली के सभी जिले कोरोना की चपेट में हैं, इसलिए पूरी राजधानी ही रेड जोन है। हर जिले में एक से अधिक कंटेनमेंट जोन हैं। इन कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। 

इन चीजों में मिलेगी छूट

  • निजी वाहनों (कार आदि) में पीछे की सीट पर दो लोग और मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति को सवार होकर बाहर निकलने की अनुमति होगी। 

  • निजी कार्यालयों को खुलने की अनुमति मिलेगी, लेकिन केवल 33 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर आ सकेंगे। बाकियों को घर से ही काम करना होगा। 
  • सुबह सात से शाम के सात बजे के बीच घरेलू सहायिकाओं या अन्य कामों के लिए आने वालों को अनुमति मिलेगी। हालांकि सोसायटी के अंदर प्रवेश की अनुमति आरडब्लूए से लेनी पड़ेगी।
  • आईटी कंपनियों और कॉल सेंटरों को 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ कार्यालय खोलने की अनुमति मिलेगी।
  • सरकारी दफ्तरों में उप सचिव और उनसे वरिष्ठ पदों के सभी कर्मचारियों को दफ्तर जाने की अनुमति होगी। इस पद से कनिष्ठ स्तर के 33 प्रतिशत कर्मचारी दफ्तर में काम कर सकेंगे। 
  • कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सुविधाओं के काम फिर से शुरू हो सकेंगे। 
  • सिक्योरिटी गार्ड और स्वरोजगार के कामों से जुड़े लोग जैसे प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन को भी काम करने की अनुमति मिलेगी। हालांकि नाइयों पर अब भी प्रतिबंध जारी रहेगा। 
  • अभिगम नियंत्रण के साथ औद्योगिक कार्यों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिलेगी। 
  • अगर साइट पर मजदूर उपलब्ध हैं तो निर्माण कार्यों को भी आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। 
  • कॉलोनियों और घरों के आसपास की दुकानों को भी खुलने की अनुमति दी जाएगी। 
  • आवश्यक सामानों के लिए ई-कॉमर्स सेवाओं को भी छूट दी जाएगी। 
  • कूरियर, पोस्ट, टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को भी छूट मिलेगी। 
  • कूड़े-कचरे के प्रबंधन और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं को भी अनुमति मिलेगी। 
  • बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, कैपिटल बाजार के कामों और कर्ज की सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली अन्य सोसायटियों को संचालन की अनुमति मिलेगी। 
  • लोगों को स्वास्थ्य संबंधि सेवाओं और पुलिस की सहायता भी मिलती रहेगी। इन सेवाओं के लिए जरूरी कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। 
दिल्ली सरकार ने रेड जोन में आने वाले क्षेत्रों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई रियायतों को लागू करने का फैसला लिया है। सोमवार से सभी सुरक्षा इंतजामों के साथ गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट को दिल्ली के रेड जोन इलाकों में लागू किया जाएगा। 

हालांकि घरेलू सहायिकाओं या घरों में काम करने के लिए आने वालों को सोसायटी में प्रवेश देना है या नहीं, इसका निर्णय सरकार ने आरडब्ल्यू पर छोड़ दिया है। 

मालूम हो कि देश भर में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को दूसरी बार 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में कुछ रियायत भी देने का फैसला लिया है। 

इन रियायतों के बाद दिल्ली की जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली के सभी जिले कोरोना की चपेट में हैं, इसलिए पूरी राजधानी ही रेड जोन है। हर जिले में एक से अधिक कंटेनमेंट जोन हैं। इन कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। 

इन चीजों में मिलेगी छूट

  • निजी वाहनों (कार आदि) में पीछे की सीट पर दो लोग और मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति को सवार होकर बाहर निकलने की अनुमति होगी। 

  • निजी कार्यालयों को खुलने की अनुमति मिलेगी, लेकिन केवल 33 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर आ सकेंगे। बाकियों को घर से ही काम करना होगा। 
  • सुबह सात से शाम के सात बजे के बीच घरेलू सहायिकाओं या अन्य कामों के लिए आने वालों को अनुमति मिलेगी। हालांकि सोसायटी के अंदर प्रवेश की अनुमति आरडब्लूए से लेनी पड़ेगी।
  • आईटी कंपनियों और कॉल सेंटरों को 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ कार्यालय खोलने की अनुमति मिलेगी।
  • सरकारी दफ्तरों में उप सचिव और उनसे वरिष्ठ पदों के सभी कर्मचारियों को दफ्तर जाने की अनुमति होगी। इस पद से कनिष्ठ स्तर के 33 प्रतिशत कर्मचारी दफ्तर में काम कर सकेंगे। 
  • कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सुविधाओं के काम फिर से शुरू हो सकेंगे। 
  • सिक्योरिटी गार्ड और स्वरोजगार के कामों से जुड़े लोग जैसे प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन को भी काम करने की अनुमति मिलेगी। हालांकि नाइयों पर अब भी प्रतिबंध जारी रहेगा। 
  • अभिगम नियंत्रण के साथ औद्योगिक कार्यों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिलेगी। 
  • अगर साइट पर मजदूर उपलब्ध हैं तो निर्माण कार्यों को भी आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। 
  • कॉलोनियों और घरों के आसपास की दुकानों को भी खुलने की अनुमति दी जाएगी। 
  • आवश्यक सामानों के लिए ई-कॉमर्स सेवाओं को भी छूट दी जाएगी। 
  • कूरियर, पोस्ट, टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को भी छूट मिलेगी। 
  • कूड़े-कचरे के प्रबंधन और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं को भी अनुमति मिलेगी। 
  • बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, कैपिटल बाजार के कामों और कर्ज की सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली अन्य सोसायटियों को संचालन की अनुमति मिलेगी। 
  • लोगों को स्वास्थ्य संबंधि सेवाओं और पुलिस की सहायता भी मिलती रहेगी। इन सेवाओं के लिए जरूरी कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। 




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