न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 19 Apr 2020 03:37 PM IST
पलायन करते मजदूर (फाइल फोटो)
– फोटो : PTI
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गृह मंत्रालय ने रविवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फंसे मजदूरों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फंसे मजदूरों को वहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। वे जहां भी हैं वहीं रहें।
गौरतलब हो कि देश में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसे बढ़ाकर तीन मई तक कर दिया गया है। लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में प्रवासी मजदूर फंस गए हैं। इन मजदूरों की सरकार से मांग है कि वे उन्हें उनके घर तक सकुशल पहुंचाया जाए।
बता दें कि देशभर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 1334 नए मामले सामने आए हैं और 27 लोगों की मौत हुई है।
इसके बाद देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 15,712 हो गई है। जिसमें 12,974 सक्रिय हैं, 2231 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 507 लोगों की मौत हो गई है।
Ministry of Home Affairs (MHA) issues Standard Operating System for the movement of stranded labourers within the state/union territory – “There shall be no movement of labour outside the state/UT from where they are currently located.” pic.twitter.com/qo0UFccp6r
— ANI (@ANI) April 19, 2020